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Kushinagar News: उपभोक्ता संरक्षण कानून के बारे में दी जानकारी
Fri, 31 May 2024 02:28 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
Updated Fri, 31 May 2024 02:28 AM IST
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पडरौना। एडीआर भवन में बृहस्पतिवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन हुआ। इसमें लोगों को उपभोक्ता संरक्षण कानून के बारे में जानकारी दी गई।
अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शैलेंद्र मणि त्रिपाठी ने बताया कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उपभोक्ताओं के अधिकारों को बढ़ावा दिया जाता है। रिटर्न, रिफंड, एक्सचेंज, वारंटी और गांरटी, डिलवरी व शिपमेंट भुगतान के तरीके के बारे में जानकारी दी। यदि खरीदे गए सामान में यदि कोई खराबी है या फिर किराए पर ली गई या उपभाेग की गई सेवाओं में कमी है तो उसके खिलाफ शिकायत की जा सकती है। संवाद
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अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शैलेंद्र मणि त्रिपाठी ने बताया कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उपभोक्ताओं के अधिकारों को बढ़ावा दिया जाता है। रिटर्न, रिफंड, एक्सचेंज, वारंटी और गांरटी, डिलवरी व शिपमेंट भुगतान के तरीके के बारे में जानकारी दी। यदि खरीदे गए सामान में यदि कोई खराबी है या फिर किराए पर ली गई या उपभाेग की गई सेवाओं में कमी है तो उसके खिलाफ शिकायत की जा सकती है। संवाद
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