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Kushinagar News: अभिलेख नहीं देने पर दो सचिवों पर गबन का केस दर्ज
Sat, 25 Feb 2023 11:41 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
Updated Sat, 25 Feb 2023 11:41 PM IST
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पडरौना। सेवरही ब्लॉक के एक गांव में कराए गए कार्यों का अभिलेख नहीं देने पर एडीओ पंचायत की तहरीर पर दो सचिवों पर गबन का मुकदमा दर्ज हुआ है। यह कार्रवाई डीसी मनरेगा की आख्या पर की गई है।
सेवहरी ब्लॉक के तरया लच्छीराम गांव में पूर्व के कराए गए कार्यों की जांच के लिए उपायुक्त श्रम रोजगार जांच अधिकारी नामित किए गए थे। उन्होंने एक जनवरी 2023 को अपनी आख्या दी। उसमें बताया कि तरया लच्छीराम में कराए गए कार्यों का अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। इससे स्पष्ट होता है कि तत्कालीन सचिव की ओर से वित्तीय अनियमितता की गई है। अभिलेख उपलब्ध कराए जाने के बाद डीपीआरओ ने ग्राम पंचायत सचिव को पत्र जारी किया। उसके क्रम में वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव ने चार्जलिस्ट की कॉपी लगाकर आवेदन दिया कि उन्हें परिवार रजिस्टर एवं जन्म-मृत्यु पंजिका के अलावा कोई अभिलेख चार्ज में नहीं मिला। दोबारा डीपीआरओ ने एक फरवरी 2023 को तत्कालीन (कार्यरत 2012-13) ग्राम पंचायत सचिव नर्वदेश्वर प्रसाद से और 16 फरवरी 2023 को तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव निषिद्ध कुमार राय (कार्यरत 2013-14) से अभिलेख मांगा। दोनों सचिवों ने अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया। इससे स्पष्ट हो रहा है कि ग्राम पंचायत में कराए गए कार्यों में अनियमितता की गई है।
इस संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक रितेश कुमार सिंह ने बताया कि सेवरही ब्लॉक के सहायक विकास अधिकारी मैनेजर सिंह की तहरीर पर सचिव व बिहार राज्य के गोपालगंज जनपद के थाना गोपालपुर के गांव तारानरहवां निवासी निषिद्ध कुमार राय और कसया कस्बा के वार्ड नंबर दो निवासी नर्वदेश्वर प्रसाद पर गबन का मुकदमा दर्ज किया गया है।
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सेवहरी ब्लॉक के तरया लच्छीराम गांव में पूर्व के कराए गए कार्यों की जांच के लिए उपायुक्त श्रम रोजगार जांच अधिकारी नामित किए गए थे। उन्होंने एक जनवरी 2023 को अपनी आख्या दी। उसमें बताया कि तरया लच्छीराम में कराए गए कार्यों का अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। इससे स्पष्ट होता है कि तत्कालीन सचिव की ओर से वित्तीय अनियमितता की गई है। अभिलेख उपलब्ध कराए जाने के बाद डीपीआरओ ने ग्राम पंचायत सचिव को पत्र जारी किया। उसके क्रम में वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव ने चार्जलिस्ट की कॉपी लगाकर आवेदन दिया कि उन्हें परिवार रजिस्टर एवं जन्म-मृत्यु पंजिका के अलावा कोई अभिलेख चार्ज में नहीं मिला। दोबारा डीपीआरओ ने एक फरवरी 2023 को तत्कालीन (कार्यरत 2012-13) ग्राम पंचायत सचिव नर्वदेश्वर प्रसाद से और 16 फरवरी 2023 को तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव निषिद्ध कुमार राय (कार्यरत 2013-14) से अभिलेख मांगा। दोनों सचिवों ने अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया। इससे स्पष्ट हो रहा है कि ग्राम पंचायत में कराए गए कार्यों में अनियमितता की गई है।
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इस संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक रितेश कुमार सिंह ने बताया कि सेवरही ब्लॉक के सहायक विकास अधिकारी मैनेजर सिंह की तहरीर पर सचिव व बिहार राज्य के गोपालगंज जनपद के थाना गोपालपुर के गांव तारानरहवां निवासी निषिद्ध कुमार राय और कसया कस्बा के वार्ड नंबर दो निवासी नर्वदेश्वर प्रसाद पर गबन का मुकदमा दर्ज किया गया है।
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