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सगे भाइयों को आजीवन कारावास

Tue, 07 Mar 2017 11:32 PM IST
kushinagar
kushinagar Updated Tue, 07 Mar 2017 11:32 PM IST
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पडरौना। 
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कप्तानगंज थाना क्षेत्र के पचार गांव में करीब चार साल पहले घरेलू विवाद में हुई मारपीट में घायल व्यक्ति की मौत के मामले में गैर इरादतन हत्या के आरोपी सगे भाइयों को मंगलवार को आजीवन कारावास और 50-50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई। इस मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर चार की अदालत में चल रही थी। दोनों आरोपी पहले से ही जेल में हैं।


सरकार बनाम दरोगा के इस केस में अभियोजन पक्ष की तरफ से मामले की पैरवी कर रहे एडीजीसी क्रिमिनल ऐनुद्दीन सिद्दीकी ने बताया कि 28 मार्च 2013 को दिन के करीब 11 बजे पचार निवासी वीरबहादुर केवट अपने दरवाजे पर खाना खा रहे थे। इसी दौरान घरेलू विवाद की वजह से पट्टीदार दरोगा और मनोहर ने उन पर हमला कर दिया। इस विवाद में वीरबहादुर केवट और उनकी पत्नी रंभा देवी को चोट आई। गंभीर रूप से घायल वीरबहादुर को मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। वहां से डॉक्टर ने पीजीआई के लिए रेफर कर दिया। पीजीआई पहुंचने से पहले ही वीरबहादुर की मौत हो गई। इस मामले की सुनवाई एडीजे कोर्ट नंबर चार मनोज कुमार सिंह गौतम कर रहे थे। मंगलवार को इस मामले में फैसला सुनाया गया। इसमें आरोपी दरोगा और मनोहर को गैर इरादतन हत्या के मामले में आजीवन कारावास और 50-50 हजार के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड न देने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अर्थदंड की धनराशि में से आधा हिस्सा मृतक के विधिक वारिसों को दी जाएगी। एडीजीसी ने बताया कि दोनों आरोपी पहले से ही जेल में हैं। 
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