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जांच में नकली मिलीं चार दवाएं
कुशीनगर
Updated Wed, 01 Jun 2016 11:33 PM IST
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पडरौना। औषधि निरीक्षक की तरफ से जनपद में दवा की थोक और फुटकर दुकानों में छापे और जांच के दौरान लिए गए दवा के नमूनों की जांच में चार नकली पाई गई हैं।
विभाग ने इन दवाआें की बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का निर्देश दिया है। औषधि निरीक्षक अशोक कुमार के मुताबिक कुछ दिनों पूर्व जनपद की दवा की कई थोक एवं फुटकर दुकानों में छापे और जांच की गई थी। उस दरम्यान दवाओं के नमूने लिए गए, जिनकी लैब में जांच कराई गई।
डीआई के मुताबिक जांच में एनाफ्लॉम एक्सपीएस बैच नंबर 5टी58008 मैन्युफैक्चरर नेम अलबर्ट डेविड लिमिटेड कोलकाता, डर्मी-5 बैच नंबर जीआई5265 यूनिवर्सल ट्विन लैब्स बड्डी, ग्लाइकोमेट-500एसआर बैच नंबर 28011336 यूएसवी लिमिटेड बड्डी (एच.पी.) और नीमूफीड-पी बैच नंबर टी-17786 मैन्युफैक्चरर नेम साइब्लीस ड्रग एंड फार्माक्यूटिकल पॉन्टा साहिब की खरीद-फरोख्त पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है।
उन्हाेंने जनपद के सभी थोक एवं फुटकर दवा विक्रेताओं को ये दवाएं संबंधित कंपनी को वापस लौटाकर विभाग को अवगत कराने के लिए निर्देशित किया है।
साथ ही यह चेतावनी भी दी है कि यदि भविष्य में जनपद के किसी भी दवा प्रतिष्ठान में ये दवाएं पाई गईं तो संबंधित दवा विक्रेता के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी।
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विभाग ने इन दवाआें की बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का निर्देश दिया है। औषधि निरीक्षक अशोक कुमार के मुताबिक कुछ दिनों पूर्व जनपद की दवा की कई थोक एवं फुटकर दुकानों में छापे और जांच की गई थी। उस दरम्यान दवाओं के नमूने लिए गए, जिनकी लैब में जांच कराई गई।
डीआई के मुताबिक जांच में एनाफ्लॉम एक्सपीएस बैच नंबर 5टी58008 मैन्युफैक्चरर नेम अलबर्ट डेविड लिमिटेड कोलकाता, डर्मी-5 बैच नंबर जीआई5265 यूनिवर्सल ट्विन लैब्स बड्डी, ग्लाइकोमेट-500एसआर बैच नंबर 28011336 यूएसवी लिमिटेड बड्डी (एच.पी.) और नीमूफीड-पी बैच नंबर टी-17786 मैन्युफैक्चरर नेम साइब्लीस ड्रग एंड फार्माक्यूटिकल पॉन्टा साहिब की खरीद-फरोख्त पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है।
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उन्हाेंने जनपद के सभी थोक एवं फुटकर दवा विक्रेताओं को ये दवाएं संबंधित कंपनी को वापस लौटाकर विभाग को अवगत कराने के लिए निर्देशित किया है।
साथ ही यह चेतावनी भी दी है कि यदि भविष्य में जनपद के किसी भी दवा प्रतिष्ठान में ये दवाएं पाई गईं तो संबंधित दवा विक्रेता के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी।
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