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बालू माफिया पर हुई कार्रवाई
Mon, 15 Apr 2019 12:07 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
अमर उजाला ब्यूरो
अमर उजाला ब्यूरो
Published by: गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 15 Apr 2019 12:07 AM IST
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बालू खनन में लगे ट्रैक्टर।
- फोटो : कुश्ाीनगर ब्यूरो
खड्डा। सिल्ट सफाई की आड़ में गंडक नदी से बालू खनन रोकने के लिए प्रशासन सख्त रुख अपना रहा है। तहसीलदार की रिपोर्ट पर डीएम ने भेड़िहारी में पट्टा धारक के खिलाफ पौने दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। पूर्व में भी अवैध खनन के मामले में तीन लोगों पर 84 लाख से अधिक रुपये का जुर्माना लगाया जा चुका है।
भेड़ीहारी नंबर एक गांव में सिल्ट सफाई का अनुज्ञापत्र जारी हुआ है। एसडीएम के आदेश पर खनन अधिकारी व राजस्व टीम की जांच में अनियमितता मिली। रिपोर्ट के आधार पर डीएम ने पट्टेधारक सुजीत कुमार सिंह पुत्र कैलाश सिंह निवासी गैनही जंगल के पर 1 लाख 78हजार 267रुपये का जुर्माना लगा है। एक सप्ताह के अंदर रकम जमा करने के लिए नोटिस भेजा जा रहा है।
दस दिन पूर्व सिल्ट सफाई की आड़ में अवैध खनन की पुष्टि होने पर कटाई भरपुरवा के प्रेम नारायण पर 59 लाख 11 हजार700 रुपये, रंगलाल पर 29 लाख 14 हजार 900 रुपये तथा महादेवा गांव के जवाहर पर 6 लाख 2 हजार 48 रुपये का जुर्माना लगाते हुए काश्तकारों को नोटिस तामिल कराया गया था। तय समय में जुर्माना जमा नहीं होने पर आरसी जारी की जा सकती है।
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तहसीलदार अहमद फरीद खान ने बताया कि भेड़िहारी में पट्टे की जांच में मानक के विपरीत खनन होने की पुष्टि होने पर भेजी गई रिपोर्ट के आधार पर डीएम ने सुजीत सिंह पर 178267 रुपये का जुर्माना लगाया है। पूर्व में जिन तीन लोगों पर जुर्माना लगा था, उनके ऊपर आरसी जारी की जा रही है। इनकी चल अचल संपत्ति भी जब्त की जाएगी। इस कार्य में परोक्ष या अपरोक्ष रूप से जो लोग शामिल हैं, उनकी भी पहचान की जा रही है। खनन माफिया के रूप में कार्रवाई के लिए रिपोर्ट शीघ्र अग्रसारित की जाएगी।
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भेड़ीहारी नंबर एक गांव में सिल्ट सफाई का अनुज्ञापत्र जारी हुआ है। एसडीएम के आदेश पर खनन अधिकारी व राजस्व टीम की जांच में अनियमितता मिली। रिपोर्ट के आधार पर डीएम ने पट्टेधारक सुजीत कुमार सिंह पुत्र कैलाश सिंह निवासी गैनही जंगल के पर 1 लाख 78हजार 267रुपये का जुर्माना लगा है। एक सप्ताह के अंदर रकम जमा करने के लिए नोटिस भेजा जा रहा है।
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दस दिन पूर्व सिल्ट सफाई की आड़ में अवैध खनन की पुष्टि होने पर कटाई भरपुरवा के प्रेम नारायण पर 59 लाख 11 हजार700 रुपये, रंगलाल पर 29 लाख 14 हजार 900 रुपये तथा महादेवा गांव के जवाहर पर 6 लाख 2 हजार 48 रुपये का जुर्माना लगाते हुए काश्तकारों को नोटिस तामिल कराया गया था। तय समय में जुर्माना जमा नहीं होने पर आरसी जारी की जा सकती है।
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तहसीलदार अहमद फरीद खान ने बताया कि भेड़िहारी में पट्टे की जांच में मानक के विपरीत खनन होने की पुष्टि होने पर भेजी गई रिपोर्ट के आधार पर डीएम ने सुजीत सिंह पर 178267 रुपये का जुर्माना लगाया है। पूर्व में जिन तीन लोगों पर जुर्माना लगा था, उनके ऊपर आरसी जारी की जा रही है। इनकी चल अचल संपत्ति भी जब्त की जाएगी। इस कार्य में परोक्ष या अपरोक्ष रूप से जो लोग शामिल हैं, उनकी भी पहचान की जा रही है। खनन माफिया के रूप में कार्रवाई के लिए रिपोर्ट शीघ्र अग्रसारित की जाएगी।