फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kushinagar News ›   सेशन्स न्यायाधीश के कोर्ट में दाखिल की गई थी याचिका

सेशन्स न्यायाधीश के कोर्ट में दाखिल की गई थी याचिका

Sun, 06 Jan 2019 11:50 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 06 Jan 2019 11:50 PM IST
विज्ञापन
सेशन्स न्यायाधीश के कोर्ट में दाखिल की गई थी याचिका
दुदही रेल हादसा: स्कूल वैन के चालक की जमानत याचिका रद्द
विज्ञापन

26 अप्रैल की सुबह बहपुरवा रेलवे क्रॉसिंग पर हुई थी
अमर उजाला ब्यूरो
दुदही। 26 अप्रैल की सुबह दुदही के बहपुरवा रेलवे क्रासिंग पर हुए रेल हादसे में शामिल स्कूल वैन के चालक की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। यह याचिका सत्र न्यायालय में दाखिल की गई थी।
दुदही बाजार के पास बहपुरवा में मानवरहित रेलवे क्रासिंग पर 26 अप्रैल 2018 को सुबह पौने सात बजे दिल दहला देने वाला हादसा हुआ था। स्कूलवैन के चालक की गलती से वैन ट्रेन से जा टकराई थी, जिससे वैन में सवार 14 बच्चों की मौत हो गई थी, जबकि चार गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घायलों का इलाज काफी दिनों तक मेडिकल कॉलेज में हुआ था। इस हादसे में वैनचालक भी घायल हुआ था। ट्रेन और वैन की टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि उसकी आवाज काफी दूर तक सुनी गई थी, जिसमें अनस, अरशद, कमरान, फ़रहान, मुस्कान, अनूप, रागिनी, रवि, हरिओम, साजिदा और तमन्ना सहित 13 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई थी। इनके अलावा कृष्णा, रोशनी, समीर, कलीम और चालक नियाज का इलाज मेडिकल कालेज में हुआ था। इस दुर्घटना के चार घंटे के अंदर ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ योगी भी मौके पर पहुंच गए थे। उधर, विद्यालय के प्रबंधक करीमजहां खां ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया था।
विज्ञापन

इस मामले में करीबजहां खां एवं चालक नियाज के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया था। प्रबंधक की चार माह पहले ही जिला एवं सत्र न्यायालय से जमानत खारिज हो चुकी है। चालक नियाज की जमानत याचिका भी सत्र न्यायाधीश एजाज अहमद अंसारी ने खारिज कर दी है। वह ईयरफोन लगाकर स्कूलवैन चलाता बताया गया था और इसे घटना में मुख्य आरोपी माना जा रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed