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कोटेदार के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम में मुकदमा दर्ज

Sat, 23 Jan 2021 12:12 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 23 Jan 2021 12:12 AM IST
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case registered of EC act
कोटेदार के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम में मुकदमा दर्ज
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पडरौना। कसया क्षेत्र के तरया हरिकेश गांव के कोटेदार पर शुक्रवार को आवश्यक वस्तु अधिनियम में मुकदमा दर्ज हो गया। यह मुकदमा सेवरही के पूर्ति निरीक्षक बैजनाथ की तहरीर पर दर्ज हुआ है।

डीएसओ विमल शुक्ल ने बताया कि कोटेदार प्रमोद तिवारी ने नवंबर में 11, दिसंबर में 15 और जनवरी में 32 राशनकार्डों के लाभार्थियों के नाम से गलत तरीके से राशन उठान कर लिया। मामला संज्ञान में आने पर इसकी जांच पूर्ति निरीक्षक सेवरही बैजनाथ, कसया अभिषेक सिंह और पडरौना के क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी की संयुक्त टीम गठित कर कराई गई। उनमें 20 कार्डधारकों ने अधिकारियों के समक्ष बताया कि उन्हें इन महीनों में राशन नहीं मिला है। इसके बाद सेवरही के पूर्ति निरीक्षक ने सेवरही थाने में तहरीर कोटेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। डीएसओ ने सभी कोटेदारों को निर्देशित किया है कि राशन वितरण मानक के अनुरुप करें। किसी प्रकार की लापरवाही या गड़बड़ी मिलने पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के साथ साथ गैंगेस्टर की कार्रवाई भी होगी।
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