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Kushinagar News: होल्डिंग एरिया से बाहर खड़े वाहनों पर होगी कार्रवाई
Sat, 18 Apr 2026 01:25 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
Updated Sat, 18 Apr 2026 01:25 AM IST
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कसया। सड़क सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने और हादसों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। डीएम की ओर से जारी अधिसूचना के तहत अब राष्ट्रीय राजमार्गों और प्रमुख जिला मार्गों के किनारे अवैध रूप से खड़े होने वाले वाहनों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन का मानना है कि सड़कों के किनारे अनधिकृत रूप से खड़े ट्रक, ट्रॉली और अन्य मालवाहक वाहन अक्सर दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं।
इसी को ध्यान में रखते हुए तहसील स्तर पर विशेष ‘पार्किंग/होल्डिंग एरिया’ निर्धारित किए गए हैं, जहां अब ऐसे वाहनों को खड़ा करना अनिवार्य होगा। निर्धारित स्थलों के अनुसार कसया तहसील में पडरौना मुख्य मार्ग पर गांधी चौक से लगभग 500 मीटर की दूरी पर स्थित नागरिक उड्डयन विभाग की खाली भूमि और कसया-सपहा मार्ग पर गांधी चौक से करीब एक किलोमीटर दूर स्थित खाली भूमि को होल्डिंग एरिया बनाया गया है।
वहीं हाटा तहसील में गोरखपुर-मुख्यालय मार्ग (एनएच-28) पर संत पुष्पा स्कूल के सामने सड़क की दूसरी तरफ वाहन खड़े करने की व्यवस्था की गई है।
डीएम ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि यदि कोई वाहन चालक इन निर्धारित स्थलों के अलावा सड़क किनारे वाहन खड़ा करता पाया गया तो उसके खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम की धारा 122, 177 सहित अन्य प्रावधानों के तहत चालान के साथ पुलिस कार्रवाई की जाएगी।
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परिवहन विभाग और पुलिस को संयुक्त रूप से अभियान चलाकर नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं। यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। प्रशासन ने वाहन स्वामियों और चालकों से अपील की है कि वे सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें और अपने वाहन केवल निर्धारित होल्डिंग एरिया में ही खड़े करें, ताकि दुर्घटनाओं को रोका जा सके और यातायात व्यवस्था सुचारु बनी रहे।
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प्रशासन का मानना है कि सड़कों के किनारे अनधिकृत रूप से खड़े ट्रक, ट्रॉली और अन्य मालवाहक वाहन अक्सर दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं।
इसी को ध्यान में रखते हुए तहसील स्तर पर विशेष ‘पार्किंग/होल्डिंग एरिया’ निर्धारित किए गए हैं, जहां अब ऐसे वाहनों को खड़ा करना अनिवार्य होगा। निर्धारित स्थलों के अनुसार कसया तहसील में पडरौना मुख्य मार्ग पर गांधी चौक से लगभग 500 मीटर की दूरी पर स्थित नागरिक उड्डयन विभाग की खाली भूमि और कसया-सपहा मार्ग पर गांधी चौक से करीब एक किलोमीटर दूर स्थित खाली भूमि को होल्डिंग एरिया बनाया गया है।
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वहीं हाटा तहसील में गोरखपुर-मुख्यालय मार्ग (एनएच-28) पर संत पुष्पा स्कूल के सामने सड़क की दूसरी तरफ वाहन खड़े करने की व्यवस्था की गई है।
डीएम ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि यदि कोई वाहन चालक इन निर्धारित स्थलों के अलावा सड़क किनारे वाहन खड़ा करता पाया गया तो उसके खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम की धारा 122, 177 सहित अन्य प्रावधानों के तहत चालान के साथ पुलिस कार्रवाई की जाएगी।
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परिवहन विभाग और पुलिस को संयुक्त रूप से अभियान चलाकर नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं। यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। प्रशासन ने वाहन स्वामियों और चालकों से अपील की है कि वे सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें और अपने वाहन केवल निर्धारित होल्डिंग एरिया में ही खड़े करें, ताकि दुर्घटनाओं को रोका जा सके और यातायात व्यवस्था सुचारु बनी रहे।