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Kushinagar News: अनियमितता में प्रधान से होगी 50 हजार की वसूली
Thu, 11 Dec 2025 12:29 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
Updated Thu, 11 Dec 2025 12:29 AM IST
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पडरौना। 2017-18 की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत विशुनपुरा बुजुर्ग के तत्कालीन ग्राम प्रधान की तरफ से कराए गए कार्य में अनियमितता मिली है। इसको गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने तत्कालीन ग्राम प्रधान से 50,000 रुपये वसूली का आदेश दिया है।
खड्डा ब्लॉक के ग्राम पंचायत विशुनपुरा बुजुर्ग की वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में मिली अनियमितताओं के संबंध में जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायत, कुशीनगर की तरफ से अधिभार प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था। इसमें 1,00,000 की धनराशि के दुरूपयोग की पुष्टि की गई।
इस अनियमितताओं को देखते हुए जिला पंचायत राज अधिकारी ने ग्राम प्रधान रूखसाना एवं ग्राम पंचायत सचिव राजेश यादव को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा था। मामले में जिला लेखा परीक्षा अधिकारी की तरफ से प्रस्तुत आख्या में ग्राम प्रधान और सचिव की तरफ से दिए गए स्पष्टीकरण को असंतोषजनक मिला है।
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लेखा परीक्षा में यह स्पष्ट हुआ कि प्राथमिक विद्यालय में फर्श मरम्मत, रंगाई-पुताई एवं गेट निर्माण के लिए 28 फरवरी 2018 को दर्शाए गए 1,00,000 के खर्च के समर्थन में कोई खरीद दस्तावेज, बिल, दरें, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र व स्वीकृतियां प्रस्तुत नहीं की गईं।
इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने ग्राम पंचायत विशुनपुरा बुजुर्ग ग्राम प्रधान रूखसाना से 50,000 की वसूली का आदेश दिया है। वसूल की धनराशि सरकारी कोष में जाम होगी।
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खड्डा ब्लॉक के ग्राम पंचायत विशुनपुरा बुजुर्ग की वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में मिली अनियमितताओं के संबंध में जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायत, कुशीनगर की तरफ से अधिभार प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था। इसमें 1,00,000 की धनराशि के दुरूपयोग की पुष्टि की गई।
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इस अनियमितताओं को देखते हुए जिला पंचायत राज अधिकारी ने ग्राम प्रधान रूखसाना एवं ग्राम पंचायत सचिव राजेश यादव को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा था। मामले में जिला लेखा परीक्षा अधिकारी की तरफ से प्रस्तुत आख्या में ग्राम प्रधान और सचिव की तरफ से दिए गए स्पष्टीकरण को असंतोषजनक मिला है।
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लेखा परीक्षा में यह स्पष्ट हुआ कि प्राथमिक विद्यालय में फर्श मरम्मत, रंगाई-पुताई एवं गेट निर्माण के लिए 28 फरवरी 2018 को दर्शाए गए 1,00,000 के खर्च के समर्थन में कोई खरीद दस्तावेज, बिल, दरें, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र व स्वीकृतियां प्रस्तुत नहीं की गईं।
इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने ग्राम पंचायत विशुनपुरा बुजुर्ग ग्राम प्रधान रूखसाना से 50,000 की वसूली का आदेश दिया है। वसूल की धनराशि सरकारी कोष में जाम होगी।