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हाईकोर्ट के आदेश पर खलिहान में बने पांच मकानों को तोड़वाया

Thu, 13 Feb 2020 11:57 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 13 Feb 2020 11:57 PM IST
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5 homes demolished
परसौनी गांव में खलिहान की भूमि पर अवैध पक्के निर्माण को जेसीबी से ध्वस्त कराती राजस्व टीम तथा मौज - फोटो : KUSHINAGAR
हाईकोर्ट के आदेश पर खलिहान में बने पांच मकानों को तोड़वाया
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कुबेरस्थान। थाना क्षेत्र के परसौनी गांव में सार्वजनिक खलिहान की भूमि पर बने पांच लोगों के पक्का मकान के हाईकोर्ट के आदेश पर बृहस्पतिवार को तहसील प्रशासन ने तोड़वाकर अवैध कब्जा हटवाया। यह कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेश पर की गई। इस कार्रवाई से कब्जाधारकों के परिवार में खलबली मच गई।

परसौनी गांव के राजस्व अभिलेख में सार्वजनिक खलिहान अंकित भूमि पर गांव के ही इद्रीश, काशी, मेघू, जीउत तथा बैरिस्टर ने अपना पक्का निर्माण करा लिया था। फरवरी 2018 में गांव के ही एक व्यक्ति ने खलिहान की भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराने के लिए उच्च न्यायालय में मुकदमा दाखिल किया था। उच्च न्यायालय ने जिला प्रशासन को खलिहान की जमीन पर हुए अवैध पक्के निर्माण को ध्वस्त कर जमीन खाली कराने का आदेश जारी कर दिया। जिसके अनुपालन में बृहस्पतिवार को तहसीलदार तमकुहीराज रामप्यारे व नायाब तहसीलदार विकास सिंह राजस्व टीम तथा चार थानों की पुलिस व पीएसी के साथ परसौनी गांव पहुंचे। जेसीबी लगाकर खलिहान की भूमि पर बने पक्के मकानों को ध्वस्त कराया गया। इस दौरान राजस्व निरीक्षक रमेश यादव, प्रभारी राजस्व निरीक्षक देवचंद, लेखपाल मदन मिश्र, महेश, यशपाल सिंह आदि के अलावा एसओ कुबेरस्थान महेंद्र कुमार चतुर्वेदी तथा कसया, तुर्कपट्टी व विशुनपुरा एसओ भी फोर्स के साथ मौजूद रहे।
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