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कौशांबी : गांजा तस्करी में महिला समेत दो को 10-10 साल की सजा, एक-एक लाख रुपये अर्थदंड भी लगाया

Fri, 30 Sep 2022 08:18 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, कौशांबी
अमर उजाला नेटवर्क, कौशांबी Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 30 Sep 2022 08:18 PM IST
सार

अभियोजन के मुताबिक 14 अप्रैल 2012 सैनी में तत्कालीन थानाध्यक्ष रहे दिनेश पांडेय को सूचना मिली कि पचासा गांव में विनीता देवी पत्नी भोला पटेल के यहां तस्करी कर गांजा की भारी खेप लाई गई है।

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Two including a woman sentenced to 10 years in ganja smuggling
court new - फोटो : istock

विस्तार

अपर जिला जज देवेश कुमार गुप्ता ने गांजा तस्करी के मामले में दोषी महिला समेत दो लोगों को 10-10 साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा प्रत्येक आरोपी को एक-एक लाख रुपये अर्थदंड जमा करने का आदेश दिया।

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अभियोजन के मुताबिक 14 अप्रैल 2012 सैनी में तत्कालीन थानाध्यक्ष रहे दिनेश पांडेय को सूचना मिली कि पचासा गांव में विनीता देवी पत्नी भोला पटेल के यहां तस्करी कर गांजा की भारी खेप लाई गई है। चार बोरे में भरे गांजा की कीमत लाखों में है। इस पर पुलिस ने छापामारी कर विनीता व नीम सराय थाना धूमनगंज प्रयागराज के हेमराज पटवा को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 152 किलो गांजा बरामद हुआ था।

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पुलिस ने दोनों के लिखापढ़ी कर जेल भेजा। बाद में साक्ष्य संकलित कर चार्जशीट दाखिल की गई। अभियोजन की तरफ से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता ने पांच लोगों की गवाही कराई। कोर्ट ने शुक्रवार को दोनों आरोपियों को सजा सुनाई है।

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