{"_id":"696696ae38867b05d00fabb4","slug":"three-convicts-sentenced-to-one-year-imprisonment-each-in-a-32-year-old-assault-case-kaushambi-news-c-261-1-pr11004-134963-2026-01-14","type":"story","status":"publish","title_hn":"Kaushambi News: 32 साल पहले के मारपीट मामले में तीन दोषियों को एक-एक वर्ष का कारावास","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Kaushambi News: 32 साल पहले के मारपीट मामले में तीन दोषियों को एक-एक वर्ष का कारावास
विज्ञापन
पूरामुफ्ती थाना क्षेत्र में दर्ज मारपीट, गालीगलौज और जातिसूचक शब्दों के प्रयोग से जुड़े मामले में पीड़ित को 32 साल बाद न्याय मिला है। विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट ने तीनों दोषियों को एक-एक वर्ष की सजा सुनाई है।
घटना 27 जनवरी 1994 की है, उस समय पूरामुफ्ती थाना क्षेत्र कौशाम्बी जिले में था। लल्लापुर में व्यक्ति के साथ मारपीट की गई थी। पीड़ित की तहरीर पर दर्ज मुकदमे में आरोप लगाया गया था कि जमील, वकील और मुन्ना उर्फ रामू ने पीड़ित के साथ मारपीट की थी। थाना पूरामुफ्ती एससी-एसटी एक्ट में आरोपियों पर एफआईआर दर्ज की गई थी।
पुलिस ने विवेचना करते हुए साक्ष्य संकलन के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल की तरफ से प्रकरण की नियमित समीक्षा की गई।
विज्ञापन
मंगलवार को विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट अमित मालवीय ने तीनों दोषियों को एक-एक वर्ष का कारावास और 2000-2000 रुपये का अर्थदंड लगाया है।
विज्ञापन
घटना 27 जनवरी 1994 की है, उस समय पूरामुफ्ती थाना क्षेत्र कौशाम्बी जिले में था। लल्लापुर में व्यक्ति के साथ मारपीट की गई थी। पीड़ित की तहरीर पर दर्ज मुकदमे में आरोप लगाया गया था कि जमील, वकील और मुन्ना उर्फ रामू ने पीड़ित के साथ मारपीट की थी। थाना पूरामुफ्ती एससी-एसटी एक्ट में आरोपियों पर एफआईआर दर्ज की गई थी।
विज्ञापन
पुलिस ने विवेचना करते हुए साक्ष्य संकलन के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल की तरफ से प्रकरण की नियमित समीक्षा की गई।
विज्ञापन
मंगलवार को विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट अमित मालवीय ने तीनों दोषियों को एक-एक वर्ष का कारावास और 2000-2000 रुपये का अर्थदंड लगाया है।