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Kaushambi News: मारपीट व चोरी के दोषियों को 28 साल बाद अर्थदंड की सजा

Thu, 22 Aug 2024 03:41 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी Updated Thu, 22 Aug 2024 03:41 AM IST
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Those guilty of assault and theft sentenced to fine after 28 years
मारपीट और चोरी के दो अलग-अलग मामलों के दोषियों को कोर्ट ने बुधवार को अर्थदंड से दंडित किया है। दोनों मामले 28 साल पहले अलग-अलग थानों में दर्ज किए गए थे।
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कोखराज कोतवाली पुलिस ने वर्ष 1996 में मोहम्मदपुर असवा निवासी बदलू उर्फ राम प्रकाश के खिलाफ मारपीट का मुकदमा दर्ज किया था। 28 साल बीतने के बाद भी थाना पुलिस आरोपी के खिलाफ कोई गवाह नहीं पेश कर सकी। इससे परेशान होकर आरोपी ने बुधवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दीपक कुमार जायसवाल की अदालत में अपना जुर्म कुबूल करके सजा सुनाने की अपील की। इस पर कोर्ट ने आरोपी को दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है।
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इसी तरह पिपरी थाना पुलिस ने वर्ष 1996 में ही प्रयागराज के मुट्ठीगंज निवासी जगदीश प्रसाद जायसवाल के खिलाफ चोरी व माल बरामदगी का मुकदमा दर्ज किया था। 28 वर्ष बीतने के बावजूद पुलिस इस मामले में भी आरोपी के खिलाफ कोई भी गवाह पेश नहीं कर सकी। आरोपी ने बुधवार को सीजेएम दीपक कुमार जायसवाल की अदालत में अपना जुर्म कुबूल कर सजा सुनाने की अपील की। इस पर कोर्ट ने आरोपी को तीन हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है। शाम तक दोनों मामले के दोषियों ने आदेशित धनराशि कोर्ट में जमा करा दिया है।
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