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दुष्कर्मी को दस साल की सजा, जुर्माना, कौशाम्बी कोतवाली क्षेत्र 10 साल पहले हुई थी घटना

Wed, 06 Jul 2022 01:57 AM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 06 Jul 2022 01:57 AM IST
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The rapist was sentenced to ten years, fined, the incident happened 10 years ago in Kaushambi Kotwali area
अपर जिला जज सप्तम नीरज कुमार उपाध्याय की अदालत ने मंगलवार को दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार दिया। अदालत ने दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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अभियोजन के अनुसार 25 सितंबर 2013 को कौशाम्बी कोतवाली के एक गांव में रहने वाली युवती खेत में शौच के लिए गई थी। इस दौरान कोसम इनाम गांव निवासी लवकुश पासी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद आरोपी कहीं भी शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी देकर भाग गया। दरिंदे के चंगुल से छूटकर घर पहुंची पीड़िता ने आपबीती परिजनों को बताई। इसके बाद पीड़िता पिता के साथ कोतवाली पहुंची और घटना की तहरीर दी।
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तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला जज सप्तम नीरज कुमार उपाध्याय की अदालत में चली। शासकीय अधिवक्ता शशांक खरे ने कुल छह गवाहों को न्यायालय ने प्रस्तुत किया। दोनों पक्षों की बहस सुनने व पत्रावली में मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद मंगलवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। अदालत ने अर्थदंड नहीं जमा करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने का भी आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट ने जुर्माने की आधी राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया।
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