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Kaushambi News: ब्याज और अर्थदंड माफी योजना से करदाताओं को मिलेगी राहत
Thu, 15 Oct 2026 01:30 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
Updated Thu, 15 Oct 2026 01:30 AM IST
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भरवारी। प्रदेश सरकार की ओर से राज्य कर विभाग में पुराने कर बकाये पर ब्याज और अर्थदंड माफी योजना लागू किए जाने के फैसले का व्यापारियों व जिला कर अधिवक्ता संगठन कौशाम्बी ने स्वागत किया है। सरकार ने शुक्रवार को इस योजना को स्वीकृति प्रदान की। इसके तहत 31 दिसंबर 2025 तक सृजित मांग के सापेक्ष तीन माह के भीतर मूल कर का बकाया जमा करने पर देय ब्याज और अर्थदंड की पूरी धनराशि माफ की जाएगी।
जिला कर अधिवक्ता संगठन कौशाम्बी के अध्यक्ष एडवोकेट राम प्रकाश मिश्रा ने कहा कि सरकार की इस पहल से करदाताओं को बड़ी राहत मिलेगी। उन्हें पुराने कर बकाये के निस्तारण का अवसर मिलेगा। साथ ही अनावश्यक अपील और मुकदमेबाजी से भी बच सकेंगे। इस योजना से एक ओर करदाताओं को लाभ होगा, वहीं दूसरी ओर प्रदेश सरकार के राजस्व में भी वृद्धि होगी। उन्होंने जिले के सभी संबंधित करदाताओं से अपील की कि वे निर्धारित अवधि में बकाया मूल कर जमा कर योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। संवाद
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जिला कर अधिवक्ता संगठन कौशाम्बी के अध्यक्ष एडवोकेट राम प्रकाश मिश्रा ने कहा कि सरकार की इस पहल से करदाताओं को बड़ी राहत मिलेगी। उन्हें पुराने कर बकाये के निस्तारण का अवसर मिलेगा। साथ ही अनावश्यक अपील और मुकदमेबाजी से भी बच सकेंगे। इस योजना से एक ओर करदाताओं को लाभ होगा, वहीं दूसरी ओर प्रदेश सरकार के राजस्व में भी वृद्धि होगी। उन्होंने जिले के सभी संबंधित करदाताओं से अपील की कि वे निर्धारित अवधि में बकाया मूल कर जमा कर योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। संवाद
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