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Kaushambi News: पांच मामलों में छह अभियुक्तों को सजा, 27,500 रुपये का जुर्माना
Thu, 15 Oct 2026 01:32 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
Updated Thu, 15 Oct 2026 01:32 AM IST
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ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस की प्रभावी पैरवी से बुधवार को पांच मामलों में छह अभियुक्तों को सजा सुनाई गई। न्यायालय ने सभी अभियुक्तों पर कुल 27,500 रुपये का अर्थदंड लगाया। इनमें दो अभियुक्तों को न्यायालय उठने तक के कारावास की सजा भी दी गई।
पुलिस ने बताया कि पूरामुफ्ती थाने में वर्ष 2018 में दर्ज सड़क दुर्घटना के मामले में संदीप कुमार को 2500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। वहीं, वर्ष 2010 में दर्ज मारपीट, गालीगलौज और आपराधिक धमकी के मामले में नवी अहमद पर 4000 रुपये का जुर्माना लगाया गया।
पिपरी थाने में वर्ष 2006 में दर्ज मारपीट और गालीगलौज के मामले में जावेद और इद्रीश को न्यायालय उठने तक के कारावास के साथ प्रत्येक पर 5000 रुपये का अर्थदंड लगाया गया। मोहब्बतपुर पइंसा थाने में वर्ष 2010 में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के मामले में अशोक कुमार सोनकर को 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई। वहीं, सैनी थाने में वर्ष 1997 में दर्ज आर्म्स एक्ट के मामले में मुस्ताख अहमद को जेल में बिताई गई अवधि के साथ 1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
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पुलिस ने बताया कि पूरामुफ्ती थाने में वर्ष 2018 में दर्ज सड़क दुर्घटना के मामले में संदीप कुमार को 2500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। वहीं, वर्ष 2010 में दर्ज मारपीट, गालीगलौज और आपराधिक धमकी के मामले में नवी अहमद पर 4000 रुपये का जुर्माना लगाया गया।
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पिपरी थाने में वर्ष 2006 में दर्ज मारपीट और गालीगलौज के मामले में जावेद और इद्रीश को न्यायालय उठने तक के कारावास के साथ प्रत्येक पर 5000 रुपये का अर्थदंड लगाया गया। मोहब्बतपुर पइंसा थाने में वर्ष 2010 में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के मामले में अशोक कुमार सोनकर को 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई। वहीं, सैनी थाने में वर्ष 1997 में दर्ज आर्म्स एक्ट के मामले में मुस्ताख अहमद को जेल में बिताई गई अवधि के साथ 1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
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