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किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को सात साल का कारावास

Tue, 09 Feb 2021 12:39 AM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 09 Feb 2021 12:39 AM IST
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Seven years imprisonment for the rape of a teenager
किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को सात साल का कारावास
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मंझनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश योगेश कुमार ने करारी इलाके में एक नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म के आरोपी को सात साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा आरोपी पर 25 हजार का अर्थदंड भी लगाया गया है।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक करारी इलाके के एक गांव की करीब 14 वर्षीय एक लड़की किशोरी गांव के एक स्कूल में परीक्षा देने गई थी। इस दौरान गांव का रामराज उसके बहला फुसलाकर भगा ले गया। रामराज लड़की को ट्रेन से दिल्ली ले गया। वहां दुष्कर्म किया। उधर परिवार के लोगों ने नामजद रिपोर्ट करारी कोतवाली में दर्ज कराई थी। छानबीन के दौरान पुलिस ने किशोरी को बरामद कर लिया। अदालत में किशोरी ने दुष्कर्म किए जाने की बात कही। मामले में अभियोजन की तरफ से शासकीय अधिवक्ता प्रेम प्रकाश व रमेश चंद्र त्रिपाठी ने आठ लोगों की गवाही कराई। सोमवार को अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी रामराज को सात साल की सजा व 25 हजार अर्थदंड जमा करने का आदेश दिया। कोर्ट के फैसले के बाद पुलिस ने रामराज को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
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