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चुनाव को देखते हुए सात मार्च तक धारा-144 लागू

Tue, 11 Jan 2022 12:30 AM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 11 Jan 2022 12:30 AM IST
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Section-144 implemented till March 7 in view of the elections
Section-144 implemented till March 7 in view of the elections - फोटो : KAUSHAMBI
विधानसभा चुनाव-2022 को लेकर शनिवार से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। चुनाव आयोग की गाइडलाइन का अनुपालन कराने और कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए अपर जिला मजिस्ट्रेट जयचंद्र पांडेय ने आठ जनवरी से सात मार्च तक के लिए धारा 144 लागू कर दी है। जिले में पिछले एक साल से अधिक समय से लगातार धारा-144 लगी है। रात आठ से सुबह आठ बजे के बीच चुनाव प्रचार पर रोक रहेगी। सड़क, चौराहों पर नुक्कड़ सभा का आयोजन नहीं होगा। मास्क, सैनिटाइजर का इस्तेमाल प्रत्येक कार्यक्रम में करना होगा। किसी भी राजनीतिक दल को दूसरे राजनीतिक दल या व्यक्ति का पुतला जलाने की अनुमति नहीं है।
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अपर जिला मजिस्ट्रेट की ओर से जारी आदेश के मुताबिक पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित नहीं होंगे, ना ही एक साथ चलेंगे। कोई भी व्यक्ति या समूह यातायात जाम नहीं करेगा। किसी सरकारी या गैर सरकारी कर्मचारी को ड्यूटी पर जाने से नहीं रोकेगा। कोई भी व्यक्ति मौखिक या लिखित रूप से या ध्वनि विस्तारक यंत्र से कोई ऐसी नारेबाजी या भ्रामक प्रचार नहीं करेगा, जिससे वर्ग विशेष अथवा जाति संबंधी किसी प्रकार के तनाव के उत्पन्न होने की संभावना हो। बिना लिखित अनुमति के किसी स्थान पर कोई भी आमसभा नहीं होगी।
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कोई जुलूस या प्रदर्शन आयोजित नहीं होगा। आवास के भीतर या बाहर ईंट के टुकड़े, सोडा वाटर की बोतलें एकत्रित नहीं करेगा। कोई व्यक्ति, समूह राजनीतिक, जातीय, धार्मिक व सामाजिक भावनाओं को बिगाड़ने वाले किसी प्रकार के नारे आदि नहीं लगाएगा न ही इंटरनेट मीडिया पर प्रचार-प्रसार करेगा। ड्यूटी पर लगे कर्मचारियों को छोड़कर कोई भी व्यक्ति शस्त्र लेकर नहीं चलेगा। दुकानों पर मास्क नहीं तो ग्राहक को सामान नहीं मिलेगा। नियमाें का पालन नहीं करने पर नियमानुसार कार्रवाई होगी।
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