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Kaushambi News: दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा, 55 हजार जुर्माना

Fri, 15 Sep 2023 12:48 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी Updated Fri, 15 Sep 2023 12:48 AM IST
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Rape convict sentenced to 20 years, fined Rs 55,000
अ​भियुक्त शैलेंद्र कुमार
दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष की सजा, 55 हजार जुर्माना
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--आठ साल पहले करारी कोतवाली क्षेत्र में हुई थी घटना
संवाद न्यूज एजेंसी
मंझनपुर। करारी इलाके में आठ साल पहले किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को अपर जिला जज सप्तम शिरीन जैदी की अदालत ने बृहस्पतिवार को 20 वर्ष की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 55 हजार का जुर्माना भी लगाया है।

अभियोजन के अनुसार करारी क्षेत्र के एक गांव में 12 फरवरी 2015 की शाम चार बजे 15 वर्षीय किशोरी घर से खेत की ओर गई थी। खेत में गुलामनूर का पूरा निवासी शैलेंद्र कुमार ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी देते हुए आरोपी भाग गया। मामले में पीड़िता की मां ने अगले दिन करारी कोतवाली पहुंचकर नामजद मुकदमा दर्ज कराया। मुकदमे की विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला जज सप्तम शिरीन जैदी की अदालत में हुई। शासकीय अधिवक्ता शशांक खरे ने आठ गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत किया। गवाहों का बयान सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद बृहस्पतिवार को अदालत ने नामजद आरोपी को दोषी करार देते हुए अपना फैसला सुना दिया।
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