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Kaushambi News: दुष्कर्म के दोषी को सात साल की सजा, 20 हजार जुर्माना
Wed, 24 Jul 2024 05:41 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
Updated Wed, 24 Jul 2024 05:41 AM IST
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अभियुक्त अशोक कुमार उर्फ राजू।
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फोटो नं-08
संवाद न्यूज एजेंसी
मंझनपुर। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अशोक श्रीवास्तव की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के नौ साल पुराने मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने दोषी को सात साल की सजा सुनाने के साथ ही 20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
करारी क्षेत्र के एक गांव में 14 सितंबर 2015 की शाम घर से शौच के लिए खेत की तरफ गई किशोरी के साथ मुकीमपुर निवासी अशोक कुमार रैदास ने जबरन दुष्कर्म किया था। पीड़िता के मां की तहरीर पर 26 सितंबर को कोतवाली पुलिस ने नामजद मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को जेल भेज दिया था।
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विवेचनात्मक कार्रवाई के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मुकदमा विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अशोक श्रीवास्तव की अदालत में चला। शासकीय अधिवक्ता शशांक खरे ने 6 गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की बहस सुनने व पत्रावली में मौजूद साक्ष्य का अवलोकन करने के बाद मंगलवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया।
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आपराधिक धमकी देने के चार आरोपियों को अर्थदंड की सजा
संवाद न्यूज एजेंसी
मंझनपुर। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दीपक कुमार जायसवाल ने दो अलग-अलग मामलों में आपराधिक धमकी देने के चार आरोपियों को जुर्म कुबूल करने पर अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की रकम नहीं जमा करने पर 20 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश दिया है।
सैनी कोतवाली पुलिस ने वर्ष 1989 में अजुहा निवासी अशोक कुमार के खिलाफ मुकदमे के वादी को जान से मारने की धमकी देने का मुकदमा दर्ज किया था। 35 वर्ष बीतने के बाद भी पुलिस आरोपी के खिलाफ कोई भी गवाह पेश नहीं किया।
आरोपी के जुर्म कुबूल करने पर कोर्ट ने चार हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। इसी तरह से कोखराज थाना पुलिस ने वर्ष 2013 में मोहम्मदपुर असवां निवासी राम सुहावन, शिव सुहावन व उसकी पत्नी के खिलाफ आपराधिक धमकी देने का मुकदमा दर्ज किया था। 12 साल बाद भी पुलिस ने कोई गवाह पेश नहीं किया।
इससे परेशान होकर आरोपियों ने मंगलवार को सीजेएम कोर्ट में अपना जुर्म कुबूल कर सजा सुनाने की अपील की। इस पर कोर्ट ने आरोपियों को दो-दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है। शाम तक चारों आरोपियों ने आदेशित धनराशि कोर्ट में जमा करा दी है।