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साजन हत्याकांड में मुख्य आरोपी की जमानत अर्जी नामंजूर
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कौशाम्बी कोतवाली के चक सिरसी गांव में दो माह पहले गलाघोट कर मौत के घाट उतारे गए पांच वर्षीय मासूम साजन के मामले में मुख्य आरोपी की जमानत अर्जी कोर्ट ने नामंजूर कर दी।
चक सिरसी गांव में पुरानी रंजिश को लेकर साजन (5) पुत्र दिनेश की गमछे से गला घोटकर हत्या कर दी गई थी। इसी गांव में चित्रकूट जिले मऊ कोतवाली अंतर्गत सिकरो गांव निवासी पप्पू की बहन रामरति ब्याही है। रामरति का दिनेश के परिवार से पुरानी रंजिश चली आ रही है। इसी को लेकर 13 मई 2019 की रात रामरति के भाई पप्पू, श्यामलाल, बोड्डा व राजा गांव आए और उन्होंने साजन की हत्या कर लाश बासदेव के खेत में फेंक दी।
इस मामले में दिनेश ने पप्पू, श्यामलाल, बोड्डा व राजा के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई। मामले में पप्पू की तरफ से जमानत प्रार्थना पत्र जिला जज महफूज अली की कोर्ट में प्रस्तुत किया गया। कोर्ट ने आरोपी बनाए गए पप्पू की जमानत अर्जी नामंजूर कर दी। मामले में शासकीय अधिवक्ता सोमेश्वर कुमार तिवारी ने जमानत का विरोध किया था।
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चक सिरसी गांव में पुरानी रंजिश को लेकर साजन (5) पुत्र दिनेश की गमछे से गला घोटकर हत्या कर दी गई थी। इसी गांव में चित्रकूट जिले मऊ कोतवाली अंतर्गत सिकरो गांव निवासी पप्पू की बहन रामरति ब्याही है। रामरति का दिनेश के परिवार से पुरानी रंजिश चली आ रही है। इसी को लेकर 13 मई 2019 की रात रामरति के भाई पप्पू, श्यामलाल, बोड्डा व राजा गांव आए और उन्होंने साजन की हत्या कर लाश बासदेव के खेत में फेंक दी।
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इस मामले में दिनेश ने पप्पू, श्यामलाल, बोड्डा व राजा के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई। मामले में पप्पू की तरफ से जमानत प्रार्थना पत्र जिला जज महफूज अली की कोर्ट में प्रस्तुत किया गया। कोर्ट ने आरोपी बनाए गए पप्पू की जमानत अर्जी नामंजूर कर दी। मामले में शासकीय अधिवक्ता सोमेश्वर कुमार तिवारी ने जमानत का विरोध किया था।
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