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Kaushambi News: हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा
Sat, 24 May 2025 01:34 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
Updated Sat, 24 May 2025 01:34 AM IST
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कौशाम्बी कोतवाली के हिसामबाद गांव में खेत से घर लौटते वक्त किसान की गोली मारकर हत्या करने वाले दोषी दीपक पांडेय को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय शिरीन जैदी ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
शासकीय अधिवक्ता के मुताबिक हिसामबाद निवासी नीलेश पांडेय ने बताया कि 12 फरवरी 2015 की रात वह अपने पिता प्रेम शंकर पांडेय व भाई के साथ खेत से घर लौट रहे थे। रास्ते में बाग के समीप गांव के ही दीपक पांडेय ने उसके पिता प्रेमशंकर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। नीलेश की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया था। विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया।
मुकदमे का विचारण अपर जिला न्यायालय में चला। अभियोजन की ओर से कुल नौ गवाह परीक्षित कराए गए। उभय पक्षों के तर्कों को सुनने और पत्रावली में मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद अदालत ने दीपक पांडेय पर दोष सिद्ध पाते हुए सजा सुनाई।
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शासकीय अधिवक्ता के मुताबिक हिसामबाद निवासी नीलेश पांडेय ने बताया कि 12 फरवरी 2015 की रात वह अपने पिता प्रेम शंकर पांडेय व भाई के साथ खेत से घर लौट रहे थे। रास्ते में बाग के समीप गांव के ही दीपक पांडेय ने उसके पिता प्रेमशंकर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। नीलेश की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया था। विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया।
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मुकदमे का विचारण अपर जिला न्यायालय में चला। अभियोजन की ओर से कुल नौ गवाह परीक्षित कराए गए। उभय पक्षों के तर्कों को सुनने और पत्रावली में मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद अदालत ने दीपक पांडेय पर दोष सिद्ध पाते हुए सजा सुनाई।
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