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Kaushambi News: युवक की हत्या में दो दोस्तों को आजीवन कारावास

Fri, 18 Aug 2023 07:25 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी Updated Fri, 18 Aug 2023 07:25 PM IST
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Life imprisonment for two friends in the murder of a young man
अ​भियुक्त विवेक व अरुण कुमार
युवक की हत्या में दो दोस्तों को आजीवन कारावास
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- दो साल पहले साली से छेड़खानी का विरोध करने पर हुआ था कत्ल

फोटो नं-14

संवाद न्यूज एजेंसी

मंझनपुर। अपर जिला जज प्रथम राकेश कुमार की अदालत ने युवक की हत्या के आरोपी दो दोस्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों दोषियों पर 15-15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।


अभियोजन के अनुसार कड़ाधाम कोतवाली के कमालपुर निवासी शिव प्रसाद का बेटा गुड्डू 21 मई 2021 की रात पत्नी के नाना को साथ लेकर रुकुनपुर लेहदरी गांव बरात में शामिल होने गया था। देर रात तक घर नहीं लौटने पर मां शिवरानी अपने दामाद राजू के साथ रुकुनपुर गांव पहुंची तो बेटे गुड्डू का खून से लथपथ शव खेत में पड़ा मिला था। गुड्डू के मां की तहरीर पर पड़ोसी गांव डोडापुर निवासी विवेक निर्मल व अरुण के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। इस दौरान विवेचक को पता चला कि घटना के कुछ दिन पूर्व गुड्डू की साली के साथ आरोपियों ने छेड़खानी की थी। विरोध करने पर आरोपी ने गुड्डू को देख लेने की धमकी दी थी। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मुकदमा अपर जिला जज प्रथम राकेश कुमार की अदालत में चला। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अनिरुद्ध ने रादी मुकदमा समेत छह लोगों की अदालत में गवाही कराई। दोनों पक्षों की बहस सुनने व पत्रावली में मौजूद साक्ष्य का अवलोकन करने के बाद शुक्रवार को कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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