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Kaushambi News: हत्या के दोषी पिता-पुत्रों समेत चार को उम्रकैद, जुर्माना

Fri, 22 Dec 2023 11:40 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी Updated Fri, 22 Dec 2023 11:40 PM IST
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Life imprisonment, fine to four including father and sons convicted of murder
अभियुक्त कल्लू पासी।
हत्या के दोषी पिता-पुत्रों समेत चार को उम्रकैद, जुर्माना
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---महेवाघाट के उमरावां गांव में तीन साल पहले दिनदहाड़े हुई थी किसान की हत्या

मंझनपुर (कौशाम्बी)। महेवाघाट कोतवाली के उमरावां गांव में तीन साल पहले हुई दिनदहाड़े किसान की हत्या मामले में शुक्रवार को अदालत ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने दोषी पिता-पुत्रों समेत चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा का आदेश दिया। साथ ही प्रत्येक दोषी पर दस-दस हजार का अर्थदंड भी लगाया।

वादी अभियोजन के अनुसार 16 अगस्त 2020 की दोपहर 12 बजे खेत में फसल की रखवाली कर रहे महेवाघाट के उमरावां निवासी बलि की लाठी-डंडे से पीटकर हत्या कर दी गई थी। बलि के बेटे पवन कुमार ने गांव के ही कल्लू पासी व उसके बेटे दुर्गा पासी, प्रकाश चंद्र उर्फ डब्बू व गोरेलाल समेत चार लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम आभा पाल की अदालत में चला। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता पुरुषोत्तम लाल गुप्ता ने वादी मुकदमा समेत सात लोगों की कोर्ट में गवाही कराई। दोनों पक्षों की दलील व पत्रावली में मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद शुक्रवार को अदालत ने नामजद चारों आरोपियों को हत्या दोषी करार देते हुए अपना फैसला सुनाया।
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अभियुक्त कल्लू पासी।

अभियुक्त कल्लू पासी।

अभियुक्त कल्लू पासी।

अभियुक्त कल्लू पासी।

अभियुक्त कल्लू पासी।

अभियुक्त कल्लू पासी।

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