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हत्या में दो लोगों को आजीवन कारावास, जुर्माना

Wed, 03 Aug 2022 01:09 AM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 03 Aug 2022 01:09 AM IST
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Life imprisonment, fine for two people in murder
जिला जिज बृजेश कुमार मिश्रा की अदालत ने मंगलवार को हत्या के एक अहम मामले में फैसला सुनाया। कोर्ट ने दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषियों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट से सजा सुनाए जाने के बाद पुलिस ने दोनों दोषियों को हिरासत में ले लिया।
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अभियोजन के अनुसार पिपरी कोतवाली के गांजा गांव निवासी सुरेंद्र सिंह उर्फ बुदूल नेता (53) की आठ नवंबर वर्ष 2016 को ससुरखदेरी नदी में लाश मिली थी। सुरेंद्र की हत्या ईंट से कूंचकर की गई थी। मामले में सुरेंद्र के भाई विजय सिंह ने कोतवाली में गांव के ही संतोष भारतीया और खटांगी निवासी गुड्डू भारतीया के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराया था।
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आरोप लगाया था कि संतोष व गुड्डू घटना वाले दिन शाम को घर से उसके भाई को कादिलपुर ले जाने की बात कहकर ले गए थे। रास्ते में ससुरखदेरी नदी के समीप ईंट से कूंचकर हत्या की और लाश को वहीं फेंक दिया था। इस दौरान ग्रामीणों ने दौड़ाकर संतोष को पकड़ लिया था। पुलिस ने उसे जेल भेज दिया था। बाद में पुलिस ने दूसरे आरोपी गुड्डू को भी गिरफ्तार किया था।
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पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मुकदमे की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में हुई। दोनों पक्षों की बहस व पत्रावली में मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद कोर्ट ने मंगलवार को अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
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