फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kaushambi News ›   Husband sentenced to 14 years in dowry murder, court also sentenced mother-in-law to seven years' imprisonment

दहेज हत्या में पति को 14 वर्ष का कारावास, कोर्ट ने सास-ससुर को भी सात-सात साल की सजा

Wed, 03 Nov 2021 01:06 AM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 03 Nov 2021 01:06 AM IST
विज्ञापन
Husband sentenced to 14 years in dowry murder, court also sentenced mother-in-law to seven years' imprisonment
दहेज हत्या के एक मामले में अपर जिला जज त्वरित न्यायालय प्रथम कीर्ति कुणाल की अदालत ने मंगलवार को फैसला सुनाया। कोर्ट ने आरोपी पति को 14 व सास और ससुर को सात-सात साल की सजा सुनाई है। साथ ही 45 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। इसमें से 25 हजार रुपये वादी को प्रतिकर के रूप में अदा करना होगा।
विज्ञापन

अभियोजन के अनुसार चरवा कोतवाली के अरई सुमेरपुर निवासी सजन लाल ने अपनी बेटी रेखा की शादी वर्ष 2012 में सरायअकिल के फकीराबाद (खरकापर) गांव के सुंदरलाल के बेटे इंद्रपाल के साथ की थी। शादी के बाद से ही सुसराली दहेज के रूप में बाइक व एक लाख रुपये की मांग करने लगे। इनकार करने पर ससुरालियों ने 13 अगस्त वर्ष 2015 को रेखा देवी की पिटाई कर जहर खिला दिया।
विज्ञापन

इससे उसकी मृत्यु हो गई। मृतका के पिता की तहरीर पर चरवा कोतवाली में पति इंद्रपाल, सास भद्दी देवी व ससुर व सुंदर लाल के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ। विवचेना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला जज त्वरित न्यायालय प्रथम कीर्ति कुणाल की अदालत में चली। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अनुरुद्घ कुमार ने कुल नौ गवाहों को कोर्ट में प्रस्तुत किया। दोनों पक्षों की बहस व पत्रावली में मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद कोर्ट ने मंगलवार की शाम फैसला सुनाया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed