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Kaushambi News: दहेज हत्या के दोषी पति को दस साल की सजा, अर्थदंड

Wed, 23 Oct 2024 04:05 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी Updated Wed, 23 Oct 2024 04:05 AM IST
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Husband found guilty of dowry death sentenced to 10 years imprisonment, fine
एडीजे एफटीसी प्रथम विष्णु देव की अदालत ने दहेज हत्या के दोषी पति को दस साल की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 18 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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वादी अभियोजन के अनुसार करारी कोतवाली के संचावारा निवासी छोटेलाल पासी ने अपनी बेटी उमा देवी की शादी सरायअकिल के नंदा का पुरवा गांव में उमेश कुमार के साथ वर्ष 2020 में की थी। शादी के बाद से ही अतिरिक्त दहेज के लिए पति उमेश अपनी पत्नी उमा को प्रताड़ित करने लगा था।
29 मई 2022 को उमेश ने उमा की हत्या कर शव फंदे से लटका दिया था। मृतका के पिता की तहरीर पर दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मुकदमा एडीजे एफटीसी प्रथम विष्णु देव की अदालत में चला।
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शासकीय अधिवक्ता अनिरुद्ध मिश्रा ने वादी समेत छह गवाह अदालत में प्रस्तुत किए। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने व पत्रावली में मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद मंगलवार को फैसला सुना दिया।
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