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Kaushambi News: सामान्य व ओबीसी वर्ग के पशुपालकों को बीमा योजना का नहीं मिल रहा लाभ
Mon, 13 Oct 2025 01:15 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
Updated Mon, 13 Oct 2025 01:15 AM IST
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दिलीप, पशुपालक
पशुपालन विभाग की पशुधन बीमा योजना का लाभ बीते दो माह से सामान्य और ओबीसी वर्ग के पशुपालकों को नहीं मिल रहा है। विभाग के निदेशक ने रोक लगाते हुए केवल एससी और एसटी पशुपालकों को लाभ देने का निर्देश दिया है। इससे अन्य वर्ग के पशुपालकों में नाराजगी है।
पशुपालन विभाग बीते कई वर्षों से पशुधन बीमा योजना संचालित करता है। इसके तहत एक पशुपालक अधिकतम पांच पशुधन का बीमा करा सकता है। बीमा प्रीमियम का 10 फीसदी पर पशुपालक को देना होता है। 90 फीसदी प्रीमियम की रकम का भुगतान विभाग करता है। बीमित पशुधन की मृत्यु होने पर पशुपालक को मुआवजा दिया जाता है।
बीते दो महीने से सामान्य और ओबीसी वर्ग के पशुपालकों को पशुधन बीमा योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। इस वजह से पशुपालकों के सामने बड़ी समस्या पैदा हो गई है। जबकि प्राइवेट बीमा कंपनियों से पशुधन का बीमा करवाने पर बड़ी रकम का प्रीमियम बनता है। इसका भुगतान भी पशुपालकों को ही करना होता है।
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यदि गैर बीमित पशुधन की मृत्यु हो जाए, तो पशुपालकों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। विभाग के इस नए कदम से अन्य पशुपालकों में रोष है।
किसान नेता अजय सोनी की कहा कि वह इस मुद्दे को लेकर जल्द ही पशुपालन विभाग के कार्यालय में ज्ञापन सौंपेंगे। इसके बाद भी समस्या का निराकरण नहीं हुआ तो प्रदर्शन करेंगे। जिले के हर वर्ग के पशुपालक को पूर्व की तरह योजना का लाभ दिया जाए। उन्होंने कहा कि इस प्रकार का भेदभाव उचित नहीं है।
मेरे पास दो दुधारू भैंसें हैं जिनका बीमा कराना है लेकिन सरकारी पशु अस्पताल से बीमा नहीं किया जा रहा है। दो बार अस्पताल जा चुका हूं। बताया गया है कि सामान्य और ओबीसी वर्ग के पशुपालकों के लिए पशुधन बीमा योजना का लाभ देने पर रोक है। सरकार को सभी पशुपालकों के लिए योजना का लाभ देना चाहिए। जातियों के अनुसार भेदभाव उचित नहीं है। - चंद्रभान सिंह, पशुपालक व किसान
पशुधन बीमा योजना पशुपालकों के लिए सरकार की अच्छी योजना है। इसके तहत पशुपालकों को बीमा प्रीमियम पर केवल 10 फीसदी ही रकम चुकानी पड़ती है। बाकी 90 फीसदी सरकार देती है। पिछले दो महीने से पशुओं का बीमा नहीं किया जा रहा है। - दिलीप कुमार, पशुपालक
मौजूदा समय में पशुधन बीमा योजना का लाभ केवल एससी और एसटी पशुपालकों को देने का निर्देश है। सामान्य और ओबीसी वर्ग के पशुपालकों को योजना का लाभ देने पर निदेशक की ओर से अग्रिम आदेश तक रोक लगाई गई है। आम तौर पर सात से आठ हजार मवेशियों का बीमा होता है। इसका वर्गवार अब तक आकलन नहीं निकाला गया। - डॉ. अशोक कुमार, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी
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पशुपालन विभाग बीते कई वर्षों से पशुधन बीमा योजना संचालित करता है। इसके तहत एक पशुपालक अधिकतम पांच पशुधन का बीमा करा सकता है। बीमा प्रीमियम का 10 फीसदी पर पशुपालक को देना होता है। 90 फीसदी प्रीमियम की रकम का भुगतान विभाग करता है। बीमित पशुधन की मृत्यु होने पर पशुपालक को मुआवजा दिया जाता है।
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बीते दो महीने से सामान्य और ओबीसी वर्ग के पशुपालकों को पशुधन बीमा योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। इस वजह से पशुपालकों के सामने बड़ी समस्या पैदा हो गई है। जबकि प्राइवेट बीमा कंपनियों से पशुधन का बीमा करवाने पर बड़ी रकम का प्रीमियम बनता है। इसका भुगतान भी पशुपालकों को ही करना होता है।
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यदि गैर बीमित पशुधन की मृत्यु हो जाए, तो पशुपालकों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। विभाग के इस नए कदम से अन्य पशुपालकों में रोष है।
किसान नेता अजय सोनी की कहा कि वह इस मुद्दे को लेकर जल्द ही पशुपालन विभाग के कार्यालय में ज्ञापन सौंपेंगे। इसके बाद भी समस्या का निराकरण नहीं हुआ तो प्रदर्शन करेंगे। जिले के हर वर्ग के पशुपालक को पूर्व की तरह योजना का लाभ दिया जाए। उन्होंने कहा कि इस प्रकार का भेदभाव उचित नहीं है।
मेरे पास दो दुधारू भैंसें हैं जिनका बीमा कराना है लेकिन सरकारी पशु अस्पताल से बीमा नहीं किया जा रहा है। दो बार अस्पताल जा चुका हूं। बताया गया है कि सामान्य और ओबीसी वर्ग के पशुपालकों के लिए पशुधन बीमा योजना का लाभ देने पर रोक है। सरकार को सभी पशुपालकों के लिए योजना का लाभ देना चाहिए। जातियों के अनुसार भेदभाव उचित नहीं है। - चंद्रभान सिंह, पशुपालक व किसान
पशुधन बीमा योजना पशुपालकों के लिए सरकार की अच्छी योजना है। इसके तहत पशुपालकों को बीमा प्रीमियम पर केवल 10 फीसदी ही रकम चुकानी पड़ती है। बाकी 90 फीसदी सरकार देती है। पिछले दो महीने से पशुओं का बीमा नहीं किया जा रहा है। - दिलीप कुमार, पशुपालक
मौजूदा समय में पशुधन बीमा योजना का लाभ केवल एससी और एसटी पशुपालकों को देने का निर्देश है। सामान्य और ओबीसी वर्ग के पशुपालकों को योजना का लाभ देने पर निदेशक की ओर से अग्रिम आदेश तक रोक लगाई गई है। आम तौर पर सात से आठ हजार मवेशियों का बीमा होता है। इसका वर्गवार अब तक आकलन नहीं निकाला गया। - डॉ. अशोक कुमार, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी

दिलीप, पशुपालक

दिलीप, पशुपालक