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Kaushambi News: गैंगस्टर के आरोपी को 2 साल 7 माह की कैद, जुर्माना

Tue, 19 Mar 2024 01:34 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी Updated Tue, 19 Mar 2024 01:34 AM IST
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Gangster sentenced to 2 years and 7 months imprisonment, fine
विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर आभा पाल की अदालत ने सोमवार मो मंझनपुर काेतवाली के पांच साल पुराने गैंगस्टर एक्ट के आरोपी को जुर्म इकबाल करने पर 2 साल 7 माह के कारावास व पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की अदायगी नहीं करने पर दस दिन का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतने का आदेश दिया है।
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मंझनपुर कोतवाली पुलिस ने वर्ष 2019 में मुन्नालाल निवासी शांतिनगर,जारी थाना कौंधियारा जनपद प्रयागराज के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया था। दौरान मुकदमा आरोपी दो साल 7 माह जेल में रहा।
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इस बीच पांच साल अवधि बीतने के बावजूद पुलिस की तरफ से अदालत में आरोपी के खिलाफ कोई गवाह नहीं प्रस्तुत किया जा सका। इससे परेशान आरोपी ने सोमवार को न्यायालय में प्रस्तुत होकर अपना जुर्म कुबूल कर लिया।
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इस पर कोर्ट ने आरोपी को कोर्ट में बिताई गई सजा सुनाने के साथ ही पांच हजार का अर्थदंड लगाया है।
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