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Kaushambi News: पशु क्रूरता के दो आरोपियों को अर्थदंड
Tue, 07 May 2024 04:30 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
Updated Tue, 07 May 2024 04:30 AM IST
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पशु क्रूरता के दो आरोपियों को अर्थदंड
मंझनपुर। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दीपक कुमार जायसवाल ने पशु क्रूरता के दो आरोपियों को जुर्म कुबूल करने पर एक-एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की रकम नहीं जमा करने पर दस-दस दिन की सजा भुगतने का आदेश दिया है। करारी कोतवाली पुलिस ने वर्ष 1997 में रहीमपुर मुलानी निवासी जाकिर व कस्बे के आजाद नगर निवासी उमर के खिलाफ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया था। 27 साल बीतने के बाद भी पुलिस आरोपियों के खिलाफ अदालत में साक्ष्य नहीं प्रस्तुत कर सकी। इससे आजिज आकर दोनों आरोपियों ने सोमवार को सीजेएम दीपक जायसवाल की अदालत में अपना जुर्म कुबूल कर सजा सुनाने की अपील की। इस पर कोर्ट ने दोनों आरोपियों को एक-एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है। संवाद
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मंझनपुर। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दीपक कुमार जायसवाल ने पशु क्रूरता के दो आरोपियों को जुर्म कुबूल करने पर एक-एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की रकम नहीं जमा करने पर दस-दस दिन की सजा भुगतने का आदेश दिया है। करारी कोतवाली पुलिस ने वर्ष 1997 में रहीमपुर मुलानी निवासी जाकिर व कस्बे के आजाद नगर निवासी उमर के खिलाफ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया था। 27 साल बीतने के बाद भी पुलिस आरोपियों के खिलाफ अदालत में साक्ष्य नहीं प्रस्तुत कर सकी। इससे आजिज आकर दोनों आरोपियों ने सोमवार को सीजेएम दीपक जायसवाल की अदालत में अपना जुर्म कुबूल कर सजा सुनाने की अपील की। इस पर कोर्ट ने दोनों आरोपियों को एक-एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है। संवाद