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दहेज हत्या में पति, सास को कारावास
ब्यूरो/अमर उजाला कौशाम्बी
Updated Tue, 17 Feb 2015 12:33 AM IST
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मंझनपुर (ब्यूरो)। करारी के खोजवापुर गांव में ब्याही गई युवती को दहेज के लिए जलाकर मार डालने के दोषी पति और सास को अदालत ने सजा दे दी है। सोमवार को अदालत ने पति को 10 वर्ष और सास को सात साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही दोनों पर 5-5 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक सरायअकिल कोतवाली क्षेत्र के खपरा गांव निवासी चंद्रमोहन यादव की बेटी विमला देवी की शादी सात मई 2009 को करारी के खोजवापुर रक्सवारा गांव के रहने वाले शिवलाल के साथ की गई थी। 25 जुलाई 2011 को दहेज के लिए विवाहिता को ससुरालवालों ने जलाकर मार डाला था। बेटी की जलने से हुई मौत मामले में चंद्रमोहन ने करारी कोतवाली में तहरीर दी। तहरीर के आधार पर करारी पुलिस ने पति शिवलाल और सास अनारकली के खिलाफ दहेजहत्या की रिपोर्ट दर्ज की थी।
तफ्तीश के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। दहेज हत्या का यह मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या दो में चला। अभियोजन और बचाव पक्ष के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश आरएन पांडेय ने सोमवार को पति शिवलाल को दहेज हत्या का दोषी पाते हुए 10 साल के कैद और पांच हजार रूपये अर्थदंड एवं सास अनारकली को सात साल की कैद और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक सरायअकिल कोतवाली क्षेत्र के खपरा गांव निवासी चंद्रमोहन यादव की बेटी विमला देवी की शादी सात मई 2009 को करारी के खोजवापुर रक्सवारा गांव के रहने वाले शिवलाल के साथ की गई थी। 25 जुलाई 2011 को दहेज के लिए विवाहिता को ससुरालवालों ने जलाकर मार डाला था। बेटी की जलने से हुई मौत मामले में चंद्रमोहन ने करारी कोतवाली में तहरीर दी। तहरीर के आधार पर करारी पुलिस ने पति शिवलाल और सास अनारकली के खिलाफ दहेजहत्या की रिपोर्ट दर्ज की थी।
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तफ्तीश के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। दहेज हत्या का यह मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या दो में चला। अभियोजन और बचाव पक्ष के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश आरएन पांडेय ने सोमवार को पति शिवलाल को दहेज हत्या का दोषी पाते हुए 10 साल के कैद और पांच हजार रूपये अर्थदंड एवं सास अनारकली को सात साल की कैद और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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