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हत्यारोपी को आजीवन कारावास, जुर्माना

Tue, 18 Dec 2018 01:03 AM IST
kaushambi Published by: shailendra Kumar Updated Tue, 18 Dec 2018 01:03 AM IST
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मंझनपुर। घर में घुसकर अधेड़ की धारदार हथियार से हत्या करने के एक मामले में सोमवार को कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उसपर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। घटना पिपरी कोतवाली क्षेत्र में वर्ष 2016 में हुई थी।
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पिपरी कोतवाली क्षेत्र के गेरिया खालसा गांव निवासी पवन कुमार ने बताया कि चार जुलाई 2016 को उसके घर पर धार्मिक कार्यक्रम था। तमाम रिश्तेदारों के आ जाने से घर में जगह कम पड़ गई। ऐसे में पिता घसीटे पड़ोस स्थित दूसरे मकान में जाकर सो गया। रात को अज्ञात बदमाशों ने धारदार हथियार से गला रेतकर उसकी हत्या कर दी। मामले में मृतक के बेटे पवन की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज हुआ। विवेचना के दौरान पुलिस ने गांव के ही सोम्मारी उर्फ हब्बू का नाम प्रकाश में लाया।
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जांच के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी गई। सोमवार को अपर जनपद न्यायाधीश तृतीय दिनेश पाल यादव ने प्रकरण की सुनवाई की। इस दौरान शासकीय अधिवक्ता प्रदीप कुमार मौर्य ने गवाहों का परीक्षण कराया। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास और 50 हजार रुपया जुर्माने की सजा सुना दी।
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