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झल्लर हत्याकांड में आरोपी की जमानत खारिज

Fri, 26 Apr 2019 12:46 AM IST
kaushambi Published by: shailendra Kumar Updated Fri, 26 Apr 2019 12:46 AM IST
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पश्चिमशरीरा के चर्चित झल्लर हत्याकांड मामले में एक आरोपी की बेल गुरुवार को जिला जज ने नामंजूर कर दी।पश्चिमशरीरा कोतवाली क्षेत्र के डेढ़ावल गांव का झल्लर चौबे बालू कारोबारी था। पड़ोसी गांव कटरी का नीरज द्विवेदी भी बालू के धंधे से ही जुड़ा हुआ है। कटरी घाट पर 23 फरवरी 2019 की सुबह दोनों के बीच कहासुनी हो गई थी। इस दौरान झल्लर ने नीरज को गोली मार दी थी। घटना से गुस्साए गांव वालों ने झल्लर को जिंदा जला दिया था।
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एसआरएन अस्पताल प्रयागराज में सात मार्च को उसकी मौत हो गई थी। मामले में चौकीदार संतलाल की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। विवेचना के दौरान पुलिस ने कटरी निवासी धीरज द्विवेदी सहित कई लोगों का नाम प्रकाश में लाया। सभी को जेल भी भेज दिया गया। धीरज के अधिवक्ता ने गुरुवार को जिला जज माफूज अली की कोर्ट में अर्जी दाखिल की। शासकीय अधिवक्ता के विरोध के बाद अदालत ने जमानत नामंजूर कर दी।
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