कौशाम्बी बवाल: 35 नामजद व 100 अज्ञात उपद्रवियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज
पुलिस वीडियो रिकार्डिंग के आधार पर चिन्हित अन्य बवालियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। मंगलवार शाम म्योहर गांव में एक विक्षिप्त महिला इधर-उधर भटक रही थी। तभी किसी ने अफवाह फैला दी कि महिला बच्चा चोर है।
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करारी कोतवाली के म्योहर गांव में मंगलवार शाम हुए बवाल मामले में पुलिस ने 35 नामजद और 100 अज्ञात लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं मे केस दर्ज किया है। सात आरोपियों को गिरफ्तार कर बुधवार को चालान भी कर दिया गया। पुलिस वीडियो रिकार्डिंग के आधार पर चिन्हित अन्य बवालियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। मंगलवार शाम म्योहर गांव में एक विक्षिप्त महिला इधर-उधर भटक रही थी। तभी किसी ने अफवाह फैला दी कि महिला बच्चा चोर है। इससे आक्रोशित सैकड़ों लोगों ने महिला को घेर लिया और पीटने लगे। म्योहर में पिकेट
ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों ने महिला को बचाना चाहा तो लोग उन्हीं से उलझ गए। बाद में मौके पर पहुंची फोर्स ने महिला को इलाज के लिए ले जाना चाहा तो आक्रोशित लोगों ने पुलिस जीप पर पथराव कर दिया। किसी तरह पुलिस कर्मी महिला को सकुशल बचाकर कोतवाली पहुंचेे। हमले में कुछ पुलिस कर्मी भी जख्मी हुए।
इस मामले में मंगलवार रात ही अर्का महावीरपुर चौकी प्रभारी दीपक मिश्रा की तहरीर पर मारपीट, बलवा, पुलिस मुजाहमद, सरकारी काम में बाधा पहुंचाने सहित कई संगीन धाराओं मे मुकदमा दर्ज किया। इसके बाद पुलिस ने वीडियो रिकार्डिंग में चिन्हित किए गए बवालियों के यहां दबिश देना शुरू कर दिया था। इस दौरान म्योहर गांव के दिलीप, सुनील, वीरेंद्र कुमार, विनोद, इंद्राज, ननभैया व रामभवन गिरफ्तार किए गए। बुधवार को लिखापढ़ी कर सभी का चालान न्यायालय भेजा गया, जहां से कोर्ट ने सभी को जेल भेज दिया।
बवाल मामले में इनके खिलाफ दर्ज हुआ केस
मंगलवार शाम म्योहर गांव में पुलिस पार्टी पर हमला करने वाले दिलीप पुत्र गोरेलाल, राजेश पुत्र सत्येंद्र सिंह, मनजीत पुत्र जगजीत सिंह, बालचंद पुत्र भैयालाल, सुभाष पुत्र भैया, बहोरे पुत्र कल्लू, अशोक पुत्र कल्लू, मेवा लाल पुत्र राम निहोरे, सुनील पुत्र दुर्गा, मुन्नालाल पुत्र मोहन, नरेंद्र उर्फ छोटू पुत्र रामचंद्र, मिश्रीलाल पुत्र प्रभु, रामसूरत पुत्र शिव मोहन, शिवमूरत पुत्र शिव मोहन, झगरू पुत्र बिहारी, भूते पुत्र हिरई, गुलजार पुत्र जुगनू, प्रसाद पुत्र गूंगे, कंजा उर्फ इंद्रजीत पुत्र दौलत, भोला पुत्र सरजू, मैकी पत्नी श्रीलाल, सुग्गा पुत्र रामलाल, मेड़ई पुत्र गैताल, खूंटी पुत्र बिंदेश्वरी, भोला पुत्र खूंटी, रामचंद्र पुत्र सजीवन, वीरेंद्र पुत्र दुर्गा, विनोद पुत्र माधव प्रसाद, इंद्राज पुत्र कल्लू, नन भैया पुत्र रामकृपाल, राजू दिवाकर पुत्र सियंबर,रामचंद्र पुत्र दिनई, दिलीप पुत्र मेंड़ई, हीरा पुत्र गुलजार, कमलेश पुत्र शुकरू सहित 100 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।
बवाल के बाद अब ‘अज्ञात’ का खौफ, बाजार में सन्नाटा
महज एक अफवाह के खातिर बेगुनाह विक्षिप्त महिला को पीटने और उसे बचाने पहुंची पुलिस पार्टी पर हमला करने वाले म्योहर गांव के उपद्रवी अब ‘अज्ञात’ खौफ में हैं। बुधवार को साप्ताहिक बाजार होने के बाद भी ज्यादातर दुकानों के शटर नहीं खुले। शाम चार बजे के बाद कुछ सब्जी व फल की दुकानें खुली जरुर लेकिन वह कारोबारी भी कुछ ही देर में चलता बने।
मंगलवार शाम पुलिस पार्टी पर हमला करने वाले 35 नामजद व सौ अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। जिन लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा हुआ वह तो भूमिगत हो गए, जबकि अज्ञात लोग पुलिस की दहशत में हैं। खासकर वह लोग ज्यादा परेशान है जो घटना के वक्त बाजार में तमाशा देख रहे थे। सरायअकिल-करारी मार्ग से अगर कोई भी पुलिस की गाड़ी निकलती तो लोग उसे टकटकी लगाकर देखने लगते थे। हालांकि, पुलिस की छापेमारी बुधवार भोर से ही शुरू हो गई है। अब लोग यह जानने के लिए परेशान हैं कि पुलिस के पास जो वीडियो है उसमें उनका चेहरा है या नहीं? सारा दिन बाजार से हटकर लोग इसी तरह की चर्चा में मशगूल रहे।
नारी निकेतन भेजी गई महिला
ग्रामीणों के चंगुल से विक्षिप्त महिला को सकुशल बचाने के बाद पुलिस उसे इलाज के लिए अस्पताल ले गई। महिला अपना नाम व पता नहीं बता पा रही है। वह सिर्फ औरया बताती है। इसकी वजह से महिला की पहचान कराना मुश्किल हो गया। थानाध्यक्ष सीबी मौर्या ने बताया महिला के मिलने के बाबत कार्यपालक मजिस्ट्रेट (एसडीएम) को रिपोर्ट भेजी गई। मजिस्ट्रेट के आदेश पर उसे नारी निकेतन भेज दिया गया।
अराजकतत्व फैला रहे अफवाह, रहें सावधान
बच्चा चोरी की अफवाह को लेकर पिछले कुछ दिनो से अराजकतत्व निरात्रित लोगों को टारगेट कर रहे हैं। उनके साथ मारपीट कर क्षति पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। इसे लेकर एसपी हेमराज मीना ने लोगों से अपील किया कि इस तरह की घटनाओं की जानकारी तत्काल पुलिस को दें। निराश्रित व विक्षिप्त को नुकसान नहीं पहुंचाएं। अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान राजकीय या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया तो उसकी भरपाई के लिए संबंधित से की जाएगी। इसके अलावा गैंगस्टर, एनएसए व क्रिमनल लॉ एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसी अफवाहों से बचें। जिस व्यक्ति के बाबत अफवाह फैलाई जा रही है उसे नुकसान पहुंचाने के बजाय पुलिस को सूचना दें।