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कोरोना से जान गंवाने वालों के परिजनों से मांगे गए आवेदन

Thu, 02 Dec 2021 12:33 AM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 02 Dec 2021 12:33 AM IST
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Applications sought from the families of those who lost their lives from Corona
। कोरोना से जान गंवाने वालों के परिजनों को आर्थिक सहायता देने के लिए प्रशासन ने आवेदन मांगे हैं। मृतकों के आश्रितों को आर्थिक सहायता देने के लिए शासन ने धनराशि जारी कर दी है। आवेदनों की जांच के लिए डीएम सुजीत कुमार ने एडीएम वित्त एवं राजस्व जयचंद्र पांडेय की अगुवाई में छह सदस्यीय टीम गठित की है। प्रशासन के रिकॉर्ड में अभी तक 70 लोगों की मौत कोरोना से हुई है।
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अपर जिलाधिकारी ने बताया कि राज्य आपदा निधि के माध्यम से यह राशि आश्रितों को दी जाएगी। परिजनों को मूल जिले या फिर जिस जनपद में मौत हुई है, वहां के जिलाधिकारी के समक्ष आवेदन करना होगा।
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जिले में मृतकों की संख्या 70 है, जो कोविड टेस्ट रिपोर्ट में दिए पते के आधार पर है। अगर मृतक का मूल जनपद कोई और है तो स्टेट सर्विलांस अफसर संबंधित जिले के डीएम को इसकी सूचना भेजेंगे। परिजनों को मूल जनपद के जिलाधिकारी की तरफ से ही आर्थिक मदद मिलेगी। आवेदन के समय मृत्यु प्रमाण पत्र लगाना होगा।
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आवेदनों की जांच करने के लिए एक जिलास्तरीय कमेटी का गठन होगा। इसमें एडीएम, सीएमओ, एसीएमओ, मेडिकल कॉलेज के विभागाध्यक्ष, मेडिसिन व एक विषय विशेषज्ञ शामिल होंगे। एडीएम ने बताया कि आश्रितों को कलक्ट्रेट स्थित एडीएम वित्त एवं राजस्व तथा जिला आपदा कार्यालय में आवेदन पत्र जमा करना होगा। सहायता राशि आवेदक के खाते में भेजी जाएगी।
ऐसा होगा आवेदन का प्रारूप
आवेदन पत्र के प्रारूप पर मृतक का नाम, पिता का नाम व पता, मृतक के आश्रित का नाम, संबंध, आश्रित का मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी दर्ज करना होगा। आवेदन पत्र के साथ आरटीपीसीआर, एंटीजन, सीटी स्कैन, मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, आश्रित के बैंक पासबुक की छायाप्रति देनी होगी। आश्रित का एक फोटो भी चस्पा करना होगा।

कोरोना से मरने वालों के परिजनों को 50 हजार रुपये की सहायता राशि मिलेगी। इसका शासनादेश मिल गया है। परिजन प्रशासन के पास आवेदन कर सकते हैं। 30 दिन के अंदर उनका निस्तारण कर राशि जारी कर दी जाएगी।
जयचंद्र पांडेय, एडीएम (वित्त एवं राजस्व)
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