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Kaushambi News: पशु क्रूरता के आरोपी को अर्थदंड की सजा
Wed, 08 May 2024 07:05 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
Updated Wed, 08 May 2024 07:05 PM IST
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पशु क्रूरता के आरोपी को अर्थदंड की सजा
-- 35 वर्ष बाद भी कोखराज पुलिस कोर्ट में नहीं पेश कर सकी साक्ष्य
संवाद न्यूज एजेंसी
मंझनपुर। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दीपक कुमार जायसवाल ने पशु क्रूरता के एक आरोपी को जुर्म कुबूल करने पर एक हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं अदा करने पर कोर्ट ने 20 दिन की सजा भुगतने का आदेश दिया है।
कोखराज थाना पुलिस ने वर्ष 1989 में करारी कोतवाली के चक हिंगुई निवासी निहाल अहमद के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया था। 35 वर्ष बीतने के बाद भी कोखराज पुलिस आरोपी के खिलाफ गवाही कराने में असफल रही है। इससे आजिज आकर आरोपी ने मंगलवार को सीजेएम दीपक कुमार जायसवाल की अदालत में अपना जुर्म कुबूल कर सजा सुनाने की अपील की। इस पर कोर्ट ने फैसला सुना दिया। मंगलवार की शाम आरोपी ने आदेशित धनराशि कोर्ट में जमा करा दिया है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
मंझनपुर। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दीपक कुमार जायसवाल ने पशु क्रूरता के एक आरोपी को जुर्म कुबूल करने पर एक हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं अदा करने पर कोर्ट ने 20 दिन की सजा भुगतने का आदेश दिया है।
कोखराज थाना पुलिस ने वर्ष 1989 में करारी कोतवाली के चक हिंगुई निवासी निहाल अहमद के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया था। 35 वर्ष बीतने के बाद भी कोखराज पुलिस आरोपी के खिलाफ गवाही कराने में असफल रही है। इससे आजिज आकर आरोपी ने मंगलवार को सीजेएम दीपक कुमार जायसवाल की अदालत में अपना जुर्म कुबूल कर सजा सुनाने की अपील की। इस पर कोर्ट ने फैसला सुना दिया। मंगलवार की शाम आरोपी ने आदेशित धनराशि कोर्ट में जमा करा दिया है।
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