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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Unnao 12000 vials of codeine containing syrup sold in 10 months operator fails to provide sales details

Unnao: 10 माह में बेच दीं कोडीनयुक्त सिरप की 12000 शीशियां, संचालक नहीं दे सका बिक्री का ब्योरा…रिपोर्ट दर्ज

Sat, 01 Nov 2025 12:01 PM IST
हिमांशु अवस्थी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उन्नाव
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उन्नाव Published by: हिमांशु अवस्थी Updated Sat, 01 Nov 2025 12:01 PM IST
सार

Unnao News: बांगरमऊ में एक मेडिकल स्टोर संचालक पर एक साल में 12,000 बोतल प्रतिबंधित कोडीनयुक्त सिरप खपाने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। इसका कोई स्टॉक या बिक्री का ब्योरा नहीं मिला। औषधि निरीक्षक ने नशे के लिए सिरप की बिक्री की आशंका जताते हुए फर्म का लाइसेंस निरस्त करने की बात कही है।

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Unnao 12000 vials of codeine containing syrup sold in 10 months operator fails to provide sales details
मेडिकल स्टोर की जांच करते औषधि निरीक्षक अशोक कुमार - फोटो : amar ujala

विस्तार

उन्नाव जिले में बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के एक मेडिकल स्टोर संचालक ने एक साल में 12,000 कोडीनयुक्त सिरप खपा दिए। रायबरेली में दवा बनाने वाली कंपनी की जांच में सप्लाई का पता चला तो अधिकारी हरकत में आए। डीएम के निर्देश पर औषधि निरीक्षक ने एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है। उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा आयुक्त डॉ. रोशन जैकब के निर्देश पर प्रदेश में खांसी के कोडीनयुक्त सिरप की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।  

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उन्होंने निर्माण करने वाले फर्म और मेडिकल स्टोर की जांच के निर्देश दिए हैं।  लखनऊ के औषधि विभाग की टीम ने पिछले दिनों रायबरेली जिले के कल्लूपुरवा रतापुर स्थित सिरप बनाने वाले अजय फार्मा की जांच की थी। इसमें पाया गया कि उन्नाव के बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के सिंधूपुर बेरिया गड़ा में अंबिका हेल्थ केयर के नाम से संचालित थोक बिक्री करने वाले मेडिकल स्टोर के प्रोपराइटर परशुरामपुर गांव निवासी अजय कुमार ने 10 सितंबर 2024 से 15 जुलाई 2025 तक 12,000 बोतल कोडीनयुक्त सिरप खरीदी है।  

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नशे में उपयोग के लिए बिक्री किए जाने की आशंका
डीएम गौरांग राठी ने दवा विक्रेता की विस्तृत जांच और गड़बड़ी मिलने पर सख्त कार्रवाई का आदेश दिया था। 17 अक्तूबर 2025 को औषधि निरीक्षक अशोक कुमार ने मौके पर पहुंचकर जांच की तो सिरप का स्टॉक नहीं मिला। फर्म संचालक अजय कुमार सिरप की खरीद और बिक्री का भी कोई बिल व ब्योरा नहीं दे पाए। औषधि निरीक्षक ने थोक लाइसेंस की आड़ में बड़े पैमाने पर खरीदे गए सिरप का नशे में उपयोग के लिए बिक्री किए जाने की आशंका जताई।

औषधि निरीक्षक की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज
उन्होंने फर्म प्रोपराइटर को अभिलेख दिखाने के लिए तीन दिन का समय दिया लेकिन 30 अक्टूबर तक वह अभिलेख नहीं दिखा सके। बृहस्पतिवार को औषधि निरीक्षक ने बांगरमऊ कोतवाली में तहरीर देकर एफआईआर दर्ज कराई। बताया कि फर्म का लाइसेंस भी निरस्त किया जाएगा। बांगरमऊ कोतवाल चंद्रकांत सिंह ने बताया औषधि निरीक्षक की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज की गई है।

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