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बांदा: छह साल की भतीजी से दुष्कर्म में चाचा को 20 साल जेल, 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया
Thu, 19 Nov 2020 08:59 PM IST
शिखा पांडेय
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बांदा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बांदा
Published by: शिखा पांडेय
Updated Thu, 19 Nov 2020 08:59 PM IST
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बांदा जिले में रिश्ते की छह साल की भतीजी से दुष्कर्म करने वाले 32 वर्षीय चाचा को अब 20 साल जेल में बिताने होंगे। 50 हजार जुर्माना भी लगाया है। न देने पर एक साल और जेल में रहना होगा। दुष्कर्मी घटना के बाद करीब ढाई साल से जेल में है।
शहर कोतवाली क्षेत्र में चाय की दुकान किए महिला ने 25 दिसंबर 2017 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 24 दिसंबर को शाम करीब साढ़े 6 बजे तिंदवारी थाना क्षेत्र के भुजरख गांव का रहने वाला ओम प्रकाश वर्मा पुत्र गंगाराम उसकी दुकान पर आकर बैठ गया।
वह रिश्ते में उसका देवर लगता है। वह ग्राहकों को सामान देने लगी। इसी दौरान मौका पाकर ओमप्रकाश उसकी छह साल की बेटी को दुकान के पीछे सूने स्थान पर ले गया और दुष्कर्म किया। रक्तरंजित अवस्था में बालिका को दुकान के पास छोड़कर बाइक पर भाग निकला।
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रोती हुई पुत्री ने अपने साथ हुई घटना बताई। पुलिस ने धारा 376, 323 आईपीसी और धारा 6 पास्को एक्ट में रिपोर्ट दर्ज करने के बाद बालिका का मेडिकल और बयान कराए। 26 दिसंबर को आरोपी ओमप्रकाश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
तफ्तीश के बाद पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। अभियोजन की ओर से पांच गवाह पेश किए गए। दोनों पक्षों की सुनवाई और साक्ष्यों के आधार पर गुरुवार को अपर सत्र न्यायाधीश ने फैसला सुनाते हुए आरोपी ओमप्रकाश को पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष की कैद और 50 हजार जुर्माना किया।
जुर्माना न अदा कर पाने पर एक वर्ष जेल में और रहना होगा। जेल में बिताई अवधि सजा में समायोजित होगी। सजायाफ्ता आरोपी दुष्कर्म की शिकार बालिका का रिश्ते में चाचा बताया गया है।
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शहर कोतवाली क्षेत्र में चाय की दुकान किए महिला ने 25 दिसंबर 2017 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 24 दिसंबर को शाम करीब साढ़े 6 बजे तिंदवारी थाना क्षेत्र के भुजरख गांव का रहने वाला ओम प्रकाश वर्मा पुत्र गंगाराम उसकी दुकान पर आकर बैठ गया।
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वह रिश्ते में उसका देवर लगता है। वह ग्राहकों को सामान देने लगी। इसी दौरान मौका पाकर ओमप्रकाश उसकी छह साल की बेटी को दुकान के पीछे सूने स्थान पर ले गया और दुष्कर्म किया। रक्तरंजित अवस्था में बालिका को दुकान के पास छोड़कर बाइक पर भाग निकला।
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रोती हुई पुत्री ने अपने साथ हुई घटना बताई। पुलिस ने धारा 376, 323 आईपीसी और धारा 6 पास्को एक्ट में रिपोर्ट दर्ज करने के बाद बालिका का मेडिकल और बयान कराए। 26 दिसंबर को आरोपी ओमप्रकाश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
तफ्तीश के बाद पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। अभियोजन की ओर से पांच गवाह पेश किए गए। दोनों पक्षों की सुनवाई और साक्ष्यों के आधार पर गुरुवार को अपर सत्र न्यायाधीश ने फैसला सुनाते हुए आरोपी ओमप्रकाश को पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष की कैद और 50 हजार जुर्माना किया।
जुर्माना न अदा कर पाने पर एक वर्ष जेल में और रहना होगा। जेल में बिताई अवधि सजा में समायोजित होगी। सजायाफ्ता आरोपी दुष्कर्म की शिकार बालिका का रिश्ते में चाचा बताया गया है।