फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   The girl student was brutally assaulted, Now the four convicts will remain in jail for 25 years

UP: छात्रा से की थी हैवानियत...अब चार दोषी 25 साल रहेंगे जेल में, दोषियों पर 52-52 हजार का जुर्माना भी

Wed, 08 May 2024 06:58 AM IST
हिमांशु अवस्थी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: हिमांशु अवस्थी Updated Wed, 08 May 2024 06:58 AM IST
सार

Kanpur News: वर्ष 2016 में पनकी में नाना के घर रहने वाली छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म हुआ था। शहर में पहली बार किसी पॉक्सो कोर्ट ने चार दोषियों को 25-25 साल की सजा सुनाई है। साथ ही, दोषियों पर 52-52 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।

विज्ञापन
The girl student was brutally assaulted, Now the four convicts will remain in jail for 25 years
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

कानपुर में करीब आठ साल पहले छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म करने वाले चार युवकों की पूरी जवानी अब जेल में कटेगी। अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट योगेश कुमार ने चारों को 25-25 साल कैद की सजा सुनाई है। शहर में ऐसा पहली बार हुआ है, जब किसी पॉक्सो कोर्ट ने इतनी सजा सुनाई है। दोषियों पर 52-52 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।

विज्ञापन

साथ ही पीड़िता को दो लाख रुपये क्षतिपूर्ति देने का भी आदेश दिया है। पनकी क्षेत्र निवासी कक्षा नौ की छात्रा 15 नवंबर 2016 को साइकिल से स्कूल गई थी। दोपहर एक बजे रोती हुई घर लौटी तो उसके नाना ने पूछताछ की।  छात्रा ने बताया था कि स्कूल जाते समय उसे मोहल्ले के हॉस्टल में रहने वाला अंकित यादव मिला जो उसे घुमाने के बहाने रेलवे स्टेशन ले गया।

विज्ञापन

दुष्कर्म किया और धमकाकर भगा दिया
वहां उसका दोस्त जितेंद्र कुमार पहले से खड़ा था। उसकी साइकिल स्टैंड पर खड़ी कराकर दोनों प्राइवेट बस से उसे क्षेत्र के एक स्कूल के पास ले गए। वहां से पास की झाड़ियों में ले गए, जहां उसके दोस्त कल्लू, करन व विशाल मौजूद थे। सभी ने उससे दुष्कर्म किया और धमकाकर भगा दिया। इसके बाद पीड़िता के नाना ने पनकी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

सामूहिक दुष्कर्म के आरोप में भेजी गई थी चार्जशीट
विशेष लोक अभियोजक भावना गुप्ता ने बताया कि विवेचना के बाद कल्याणपुर के कश्यपनगर निवासी कल्लू, बैरी अकबरपुर निवासी करन रैदास, जगतपुरी निवासी विशाल रैदास, शाहजहांपुर के सदर बाजार निवासी अंकित यादव, शिवली के नर्वल निवादा निवासी जितेंद्र कुमार के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म के आरोप में चार्जशीट कोर्ट भेजी गई थी।

विज्ञापन

सबूतों के अभाव में कल्लू को दोषमुक्त करार दिया
अंकित के खिलाफ एससीएसटी एक्ट का आरोप भी लगा था। अभियोजन की ओर से पीड़िता व उसके नाना-नानी समेत दस गवाह कोर्ट में पेश किए गए। सबूतों और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने अंकित, जितेंद्र, करन व विशाल को दोषी मानकर सजा सुनाई, जबकि सबूतों के अभाव में कल्लू को दोषमुक्त करार दिया है।

पीड़िता ने कहा था यह दुष्कर्मी कल्लू नहीं
विशेष लोक अभियोजक भावना गुप्ता ने बताया कि पीड़िता ने कोर्ट में चार अभियुक्तों को तो पहचान लिया था लेकिन कल्लू को पहचानने से इन्कार कर दिया था। उसने कोर्ट में कहा था कि जिस कल्लू ने दुष्कर्म किया था, अदालत में मौजूद कल्लू वह नहीं है। इसी आधार पर कोर्ट ने कल्लू को दोषमुक्त करार दे दिया।

ऐसी सजा मिले, जिससे समाज में संदेश जाए
सजा पर सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक भावना गुप्ता ने कहा कि सामूहिक दुष्कर्म जैसे अपराध से समाज में बच्चियों व अभिभावकों को गंभीर असुरक्षा का भाव उत्पन्न होता है। अपराध गंभीर व जघन्य है। दोषियों को अधिकतम सजा दी जाए, जिससे अपराध की पुनरावृत्ति न कर सकें और ऐसे अपराधियों को सजा से समाज में उचित संदेश जा सके।

जितेंद्र व विशाल जमानत पर बाहर थे
भावना ने बताया कि सजा पाए अंकित व जितेंद्र की उम्र 26 साल, विशाल की 27 साल और करन की 38 साल है। जमानत न मिलने के कारण अंकित सात साल से जेल में ही बंद है। करन को इस मुकदमे में तो जमानत मिल गई थी लेकिन दूसरे मुकदमे में वह तीन साल से जेल में बंद है। जितेंद्र व विशाल जमानत पर बाहर थे।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed