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Kanpur News: ट्रक चालक से लूट करने में दोषी को पांच साल की सजा
Wed, 18 Jun 2025 01:03 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
Updated Wed, 18 Jun 2025 01:03 AM IST
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कानपुर देहात। कानपुर नगर के सजेती थाना क्षेत्र में वर्ष 2014 में ट्रक चालक से लूट की गई थी। इस मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तीन एंटी डकैती में चल रही थी। मंगलवार को अदालत ने आरोपी पर दोष सिद्ध करते हुए पांच साल की सजा सुनाई। इसके साथ ही उस पर अर्थदंड भी लगाया है।
एडीजीसी ने बताया कि हमीरपुर जिले के कुरारा थाना क्षेत्र बेरी गांव निवासी रामकृपाल ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें उसने बताया था कि पांच मार्च 2014 को वह ट्रक में आलू लादकर चकरपुर मंडी से मौदहा हमीरपुर जा रहा था। रात करीब 12:30 बजे सजेती थाना क्षेत्र के अंतर्गत हमीरपुर रोड पर कार सवार कुछ लोगों ने ओवरटेक कर रोक लिया। इसके बाद मारपीट करते हुए रुपये छीन लिए।
वहीं क्लीनर के शोर मचाने पर गस्त पर निकले पुलिस कर्मियों की मदद से हमीरपुर रमेड़ी निवासी वाहिद को पकड़ गया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था, जिसकी सुनवाई एंटी डकैती कोर्ट में चल रही थी। मंगलवार को मामले की सुनवाई के दौरान बचाव व अभियोजन में बहस हुई। अदालत ने आरोपी वाहिद को दोष सिद्ध करते हुए पांच वर्ष कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उस पर आठ हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया।
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एडीजीसी ने बताया कि हमीरपुर जिले के कुरारा थाना क्षेत्र बेरी गांव निवासी रामकृपाल ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें उसने बताया था कि पांच मार्च 2014 को वह ट्रक में आलू लादकर चकरपुर मंडी से मौदहा हमीरपुर जा रहा था। रात करीब 12:30 बजे सजेती थाना क्षेत्र के अंतर्गत हमीरपुर रोड पर कार सवार कुछ लोगों ने ओवरटेक कर रोक लिया। इसके बाद मारपीट करते हुए रुपये छीन लिए।
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वहीं क्लीनर के शोर मचाने पर गस्त पर निकले पुलिस कर्मियों की मदद से हमीरपुर रमेड़ी निवासी वाहिद को पकड़ गया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था, जिसकी सुनवाई एंटी डकैती कोर्ट में चल रही थी। मंगलवार को मामले की सुनवाई के दौरान बचाव व अभियोजन में बहस हुई। अदालत ने आरोपी वाहिद को दोष सिद्ध करते हुए पांच वर्ष कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उस पर आठ हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया।
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