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हरदोई: दुष्कर्म के मामले में एक को दस वर्ष की कैद, पांच साल पहले हुई थी घटना, तीस हजार जुर्माना भी लगाया
Tue, 20 Oct 2020 10:08 PM IST
शिखा पांडेय
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हरदोई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हरदोई
Published by: शिखा पांडेय
Updated Tue, 20 Oct 2020 10:08 PM IST
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हरदोई जिले में पांच वर्ष पुराने दुष्कर्म के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट अभिषेक सिन्हा ने दोषी को दस साल कैद की सजा सुनाई है। उस पर तीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अमलेंद्र सिंह ने बताया कि 13 अक्तूबर 2015 को कासिमपुर थाना क्षेत्र निवासी युवती घर में सुबह दस बजे सफाई कर रही थी। युवती घर में अकेली थी तभी कासिमपुर केे बंतला खेड़ा निवासी संजू पुत्र माखनलाल उसके घर में घुस गया।
वह युवती को घसीटकर कोठरी में ले गया। वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। इसी दौरान युवती का भाई व ग्रामीण मौके पर आ गए तो संजू भाग गया। आरोपी की चप्पलें और फोन मौके पर ही छूट गया। घटना के अगले दिन थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई थी।
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अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष के तर्कों को सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को दोषी करार देकर सजा सुनाई। अदालत ने आदेश दिया कि जुर्माने की धनराशि में से 25 हजार रुपये पीड़िता को दिलाए जाएं।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अमलेंद्र सिंह ने बताया कि 13 अक्तूबर 2015 को कासिमपुर थाना क्षेत्र निवासी युवती घर में सुबह दस बजे सफाई कर रही थी। युवती घर में अकेली थी तभी कासिमपुर केे बंतला खेड़ा निवासी संजू पुत्र माखनलाल उसके घर में घुस गया।
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वह युवती को घसीटकर कोठरी में ले गया। वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। इसी दौरान युवती का भाई व ग्रामीण मौके पर आ गए तो संजू भाग गया। आरोपी की चप्पलें और फोन मौके पर ही छूट गया। घटना के अगले दिन थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई थी।
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अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष के तर्कों को सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को दोषी करार देकर सजा सुनाई। अदालत ने आदेश दिया कि जुर्माने की धनराशि में से 25 हजार रुपये पीड़िता को दिलाए जाएं।