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यूपी: तब्लीगी जमातियों पर लगेगा पांच-पांच लाख जुर्माना, मक्का और अन्य मस्जिदों से पकड़े गए थे मरकज से लौटे 15 जमाती
Wed, 17 Jun 2020 09:44 PM IST
शिखा पांडेय
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कन्नौज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कन्नौज
Published by: शिखा पांडेय
Updated Wed, 17 Jun 2020 09:44 PM IST
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : गूगल
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लॉकडाउन के दौरान शहर की मक्का व अन्य मस्जिदों से पकड़े गए सभी 15 जमातियों पर आईजी ने पांच-पांच लाख का जुर्माना लगाने के आदेश जिला पुलिस को दिए हैं। फरार चल रहे एक जमाती पर इनाम घोषित कर घर की कुर्की कराने की भी तैयारी है।
शहर की मक्का मस्जिद से 30 मार्च को शामली के 11 जमातियों को गिरफ्तार किया था। एक जमाती भाग निकला था। ये जमाती 20 मार्च को दिल्ली मरकज से शामिल होकर कालिंद्री ट्रेन से कन्नौज आए थे। चार जमातियों को अन्य मस्जिदों से गिरफ्तार किया गया था।
पुलिस ने सभी के खिलाफ महामारी अधिनियम और धारा 144 के उल्लंघन का मामला दर्ज किया था। क्वारंटीन के बाद सभी को अस्थाई जेल में रखा था। बाद में सभी को कोर्ट से जमानत मिल गई थी। मंगलवार को आईजी जोन कानपुर मोहित अग्रवाल ने सभी जमातियों पर पांच-पांच लाख का जुर्माना लगाने का आदेश दिया। फरार जमाती पर इनाम घोषित कर घर की कुर्की कराने को भी कहा है। सीओ सदर श्रीकांत प्रजापति ने बताया कि आईजी के आदेशों का अनुपालन होगा।
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इन जमातियों की हुई थी गिरफ्तारी
पुलिस ने मक्का मस्जिद से परवेज पुत्र इकराम निवासी ताताहेडी थाना गगोंह जिला सहारनपुर, जुल्फान पुत्र यूसुफ निवासी ग्राम बसेढ़ा थाना कैराना जिला शामली, साजिद पुत्र शाकी निवासी बसेढ़ा थाना कैराना शामली, हाजी रुकुमुद्दीन पुत्र अजमुद्दीन इस्सापुर खुरगान कैराना शामली, मतलूब पुत्र नेक्की इस्सापुर खुरगान शामली, अलीशान पुत्र अली हसन, मोहशीन पुत्र अय्यूब, खुर्शीद पुत्र हरजू, आजम पुत्र निराश, हाजी रिजवान अली पुत्र उमरदीन निवासी ग्राम बसेढ़ा थाना कैराना जनपद शामली और नाजिम पुत्र तय्यूब हसन निवासी इस्सापुर खुरगान थाना कैराना जनपद शामली को गिरफ्तार किया था।
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शहर की मक्का मस्जिद से 30 मार्च को शामली के 11 जमातियों को गिरफ्तार किया था। एक जमाती भाग निकला था। ये जमाती 20 मार्च को दिल्ली मरकज से शामिल होकर कालिंद्री ट्रेन से कन्नौज आए थे। चार जमातियों को अन्य मस्जिदों से गिरफ्तार किया गया था।
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पुलिस ने सभी के खिलाफ महामारी अधिनियम और धारा 144 के उल्लंघन का मामला दर्ज किया था। क्वारंटीन के बाद सभी को अस्थाई जेल में रखा था। बाद में सभी को कोर्ट से जमानत मिल गई थी। मंगलवार को आईजी जोन कानपुर मोहित अग्रवाल ने सभी जमातियों पर पांच-पांच लाख का जुर्माना लगाने का आदेश दिया। फरार जमाती पर इनाम घोषित कर घर की कुर्की कराने को भी कहा है। सीओ सदर श्रीकांत प्रजापति ने बताया कि आईजी के आदेशों का अनुपालन होगा।
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इन जमातियों की हुई थी गिरफ्तारी
पुलिस ने मक्का मस्जिद से परवेज पुत्र इकराम निवासी ताताहेडी थाना गगोंह जिला सहारनपुर, जुल्फान पुत्र यूसुफ निवासी ग्राम बसेढ़ा थाना कैराना जिला शामली, साजिद पुत्र शाकी निवासी बसेढ़ा थाना कैराना शामली, हाजी रुकुमुद्दीन पुत्र अजमुद्दीन इस्सापुर खुरगान कैराना शामली, मतलूब पुत्र नेक्की इस्सापुर खुरगान शामली, अलीशान पुत्र अली हसन, मोहशीन पुत्र अय्यूब, खुर्शीद पुत्र हरजू, आजम पुत्र निराश, हाजी रिजवान अली पुत्र उमरदीन निवासी ग्राम बसेढ़ा थाना कैराना जनपद शामली और नाजिम पुत्र तय्यूब हसन निवासी इस्सापुर खुरगान थाना कैराना जनपद शामली को गिरफ्तार किया था।