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एसआईआर : परिवार रजिस्टर की नकल जारी न करने वाले बीडीओ नपेंगे

Tue, 10 Feb 2026 12:12 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर Updated Tue, 10 Feb 2026 12:12 AM IST
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SIR: BDOs who do not issue copies of family registers will be punished.
कन्नौज। विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) के अंतर्गत चल रहे नोटिस सुनवाई के चरण में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने विकास खंड कन्नौज एवं जलालाबाद में सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा संचालित सुनवाई स्थलों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक मतदाता को समाधान के साथ ही वापस भेजा जाए और किसी भी प्रकार की असुविधा न हो।
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निरीक्षण के दौरान संयुक्त मजिस्ट्रेट ने सुनवाई प्रक्रिया की जानकारी ली और उपस्थित अधिकारियों व कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने निर्देशित किया कि सुनवाई के दौरान सभी नामित अधिकारी समय से उपस्थित रहें। सुनवाई स्थलों पर आने वाले मतदाताओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए बैठने की समुचित व्यवस्था, स्वच्छ पेयजल, छाया और पार्किंग सहित सभी मूलभूत सुविधाएं अनिवार्य रूप से उपलब्ध होनी चाहिए। उन्होंने हेल्प डेस्क की स्थापना कराए जाने का भी निर्देश दिया।
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ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अर्पित कुमार ने दोनों ब्लाकों के सहायक पंचायत अधिकारियों को निर्देशित किया कि लोगों को राहत प्रदान करते हुए परिवार रजिस्टर की नकल तत्काल जारी करें। नकल जारी न करने वाले बीडीओ पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि परिवार रजिस्टर की नकल के लिए कौन से आवश्यक दस्तावेज देने पड़ते हैं, इसकी जानकारी भी मतदाताओं को दी जाए। उन्होंने बीएलओ को प्रेरित किया कि वह बूथ स्तर पर ही मतदाताओं को आवश्यक 13 दस्तावेजों के बारे में जागरूक करें, ताकि उन्हें सुनवाई के दौरान किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। इस अवसर पर उन्होंने एईआरओ के संपर्क नंबर उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए, ताकि मतदाता अपनी समस्याओं के समाधान के लिए सीधे संपर्क करें।
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