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Kanpur News: जानलेवा हमले में 10 साल की सजा सुनाई

Thu, 05 Dec 2024 11:46 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 05 Dec 2024 11:46 PM IST
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Sentenced to 10 years imprisonment for murderous attack
इटावा। महिला पर जानलेवा हमले के आरोपी को कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है। घटना बकेवर थाना क्षेत्र में हुई थी। आठ साल पुराने मुकदमे की पैरवी महिला के बेटे ने की।
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बकेवर थाना क्षेत्र के गांव हर्राजपुरा के रहने वाले राकेश सिंह ने अपनी मां पर जानलेवा हमले की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में आरोप लगाया था कि वह अपनी मां के साथ 14 अगस्त 2016 को निरंकारी सत्संग में जा रहा था। पीछे से आए लालपुरा भरथना के रहने वाले योगेंद्र कुमार ने पुरानी रंजिश में उनकी मां के सिर में बांका से ताबड़तोड़ तीन चार वार किए और भाग निकला। हमलावर के भागने के बाद गंभीर रूप से घायल मां को वह जिला अस्पताल लेकर गया। लंबे इलाज के बाद महिला ठीक हो सकी। घटना की रिपोर्ट योगेंद्र के खिलाफ दर्ज करके पुलिस ने विवेचना शुरू की।
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पुलिस ने विवेचना करके आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। एडीजे कोर्ट नंबर में मामले की सुनवाई हुई। पीड़ित पक्ष की ओर से एडीजीसी देवेंद्र तिवारी ने पैरवी की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश अंकुर शर्मा ने आरोपी को दोषी मानते हुए 10 साल की सजा सुनाई। साथ ही छह हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
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