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Kanpur News: एसडीएम ने खारिज की चालानी रिपोर्ट, चौकी इंचार्ज को दी हिदायत

Thu, 09 Oct 2025 01:04 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर Updated Thu, 09 Oct 2025 01:04 AM IST
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SDM rejected the challan report and gave instructions to the outpost in-charge.
पुखरायां। भोगनीपुर तहसील में एसडीएम देवेंद्र सिंह ने आदेश कर देवीपुर चौकी इंचार्ज और थानाध्यक्ष की चालानी रिपोर्ट को खारिज कर दिया। साथ ही आदेश में भविष्य में त्रुटि पूर्ण कार्रवाई नहीं किए जाने की हिदायत दी है।
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भोगनीपुर थाना टोडरपुर निवासी कादिर खान ने बताया कि तालाब के अवैध कब्जे को लेकर ग्रामीणों ने 14 जुलाई को तालाब से अवैध कब्जे हटाकर उसका सौदर्यीकरण कराए जाने की मांग एसडीएम को पत्र देकर की थी। जिसमें तालाब का अतिक्रमण तो हटाया नहीं गया लेकिन शिकायतकर्ताओं के खिलाफ पाबंदी नोटिस जारी कर दी गई। इसमें दो नाबालिग के नाम भी शामिल किए गए। जिस पर सभी के आधार कार्ड प्रस्तुत कर एसडीएम कोर्ट में साक्ष्य दिए गए। उपनिरीक्षक अभिषेक सिंह को एसडीएम ने देवेंद्र सिंह ने कोर्ट में तलब किया। जिसमें उपनिरीक्षक ने स्वीकार किया कि जांच में उनके उम्र के साक्ष्य नहीं लिए।
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जिसपर एसडीएम देवेंद्र सिंह 26 जुलाई को जारी नोटिस 29 अगस्त को वापस ले लिया। वहीं, देवीपुर चौकी इंचार्ज अभिषेक चौहान को चेतावनी दी कि भविष्य में स्थलीय निरीक्षण के तथ्यों का परीक्षण करते हुए न्यायालय के समक्ष चालानी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। साथ ही थानाध्यक्ष को निर्देशित किया कि भविष्य में उपनिरीक्षक द्वारा प्रस्तुत किसी भी चालानी रिपोर्ट का परीक्षण करने के बाद अपनी स्पष्ट टिप्पणी के साथ आख्या प्रस्तुत किया करें। आदेश की प्रति जारी होने पर ग्रामीणों ने कहा न्याय की हुई जीत।
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