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जबरन धर्म परिवर्तन: नाम बदलकर युवती को प्रेम जाल में फंसाया, धर्मांतरण से इनकार पर हत्या का प्रयास

Sat, 17 Sep 2022 06:00 AM IST
शिखा पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: शिखा पांडेय Updated Sat, 17 Sep 2022 06:00 AM IST
सार

कानपुर में जबरन धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। इनकार पर आरोपी  ने उसे बहाने से जहरीला पदार्थ खिलाकर उसकी हत्या करने का प्रयास किया। युवती की मां ने आरोपी मोहम्मद सैफ के खिलाफ तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज कराई है।

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religious conversion case in kanpur: Trying to murder on refusal to convert
धर्म परिवर्तन - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

कानपुर में बादशाहीनाका क्षेत्र निवासी एक युवती को अनवरगंज निवासी युवक ने नाम बदलकर पहले प्रेम जाल में फंसाया। उसका घर पर आना जाना शुरू हो गया। परिजनों का आरोप है कि आरोपी बेटी पर धर्मांतरण के लिए दबाव डाल रहा था। इनकार करने पर युवती को जहरीला पदार्थ खिलाकर हत्या करने की कोशिश की।

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गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस मामले में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। हालांकि धर्मांतरण की धारा  नहीं लगाई। पुलिस का कहना है कि युवती के कलम बंद बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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युवती के परिजनों ने बताया बेटी एक दुकान में काम करती है। दुकान पर आने जाने के दौरान उनकी बेटी करियान बड़ा अनवरगंज निवासी मोहम्मद सैफ उर्फ इमरान के संपर्क में आयी थी। आरोपी ने उससे मिलना जुलना शुरू करने के साथ ही दोस्ती गांठ ली। बाद में प्रेम जाल में फंसाकर उस पर धार्मिक साहित्य पढ़ने और रीति रिवाजों को अपनाने के लिए दबाव बनाने लगा।

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इनकार पर आरोपी  ने उसे बहाने से जहरीला पदार्थ खिलाकर उसकी हत्या करने का प्रयास किया। मामले की जानकारी होने पर गंभीर हालत में उसे उर्सला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां उसकी हालत में सुधार हुआ है। युवती की मां ने आरोपी मोहम्मद सैफ के खिलाफ तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज कराई है।

पुलिस ने अपराध करने के आशय से औषधि या कोई दूसरा पदार्थ देने की धारा में रिपोर्ट दर्ज की है। थाना प्रभारी कोतवाली शरदेंदु पांडेय ने बताया कि आरोपी की तलाश में घर पर दबिश दी गई थी, लेकिन वह ताला बंद करके फरार है। संभावित स्थानों पर दबिश दी जा रही है। धर्मांतरण की धारा में रिपोर्ट दर्ज न करने पर उनका कहना था कि मामले में अभी युवती के मजिस्ट्रेटी बयान नहीं दर्ज हुए हैं। बयानों के आधार पर धाराओं में परिवर्तन किया जाएगा।

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