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उन्नाव रेप कांडः विधायक और सहआरोपी की इस वजह से नहीं हो सकी तलबी पेशी
टीम डिजिटल, अमर उजाला, कानपुर
Updated Fri, 08 Jun 2018 10:28 PM IST
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न्यायालय परिसर में मौजूद सीबीआई अधिकारी
- फोटो : अमर उजाला
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उन्नावः किशोरी से दुष्कर्म प्रकरण में विधायक कुलदीप सिंह सेंगर व सहआरोपी शशि सिंह की शुक्रवार को पाक्सो कोर्ट में तलबी पेशी नहीं हो सकी। सीतापुर पुलिस अधीक्षक ने पुलिस फोर्स की कमी का हवाला देते हुए पाक्सो कोर्ट में विधायक व सहआरोपी की हाजिरी पेशी से छूट का माफीनामा दाखिल कराया। पाक्सो कोर्ट न्यायाधीश ने विधायक और सहआरोपी की तलबी पेशी के लिए 22 जून तारीख तय की है।
किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में शुक्रवार को विधायक कुलदीप सिंह सेंगर व सहआरोपी शशि सिंह की पाक्सो कोर्ट में पेशी होनी थी। सीतापुर पुलिस को शुक्रवार सुबह दोनों आरोपियों को कोर्ट लाना था। हालांकि सीतापुर में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम प्रस्तावित होने से पुलिस अधीक्षक ने विधायक व सहआरोपी को सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने से इंकार कर दिया था। ऐसे में पुलिस अधीक्षक सीतापुर की ओर से पाक्सो कोर्ट में दोनों आरोपियों को हाजिरी पेशी से राहत देने की अपील की गई थी। विशेष न्यायाधीश पीसीएसओ एक्ट राजेश उपाध्याय ने दोनाें आरोपियों को हाजिरी पेशी से राहत देते हुए अगली पेशी 22 जून को तय की है। इस दौरान कोर्ट में सीबीआई भी मौजूद रही।
वीडियो कांफ्रेंसिंग से हुई थी पहली पेशी
एसआईटी की रिपोर्ट के बाद पुलिस ने विधायक कुलदीप सिंह सेंगर व सहआरोपी शशि सिंह पर किशोरी के साथ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया था। सीबीआई ने दोनों को गिरफ्तार करने व पूछताछ के बाद उन्हें उन्नाव जेल में शिफ्ट करा दिया था। जहां दुष्कर्म के मामले में विधायक की पहली पेशी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये हुई थी। इस बीच किशोरी ने विधायक पर उन्नाव जेल में रहते हुए जांच प्रभावित करने की आशंका जताई थी। इस पर विधायक और सह आरोपी को सीतापुर जेल में भेज दिया गया था। स्वास्थ्य ठीक न होने का हवाला देते हुए विधायक दूसरी तलबी पेशी में हाजिर नहीं हुए थे। जबकि सीबीआई तीसरी तलबी पेशी में विधायक व सहआरोपी को पाक्सो कोर्ट लाई थी।
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किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में शुक्रवार को विधायक कुलदीप सिंह सेंगर व सहआरोपी शशि सिंह की पाक्सो कोर्ट में पेशी होनी थी। सीतापुर पुलिस को शुक्रवार सुबह दोनों आरोपियों को कोर्ट लाना था। हालांकि सीतापुर में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम प्रस्तावित होने से पुलिस अधीक्षक ने विधायक व सहआरोपी को सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने से इंकार कर दिया था। ऐसे में पुलिस अधीक्षक सीतापुर की ओर से पाक्सो कोर्ट में दोनों आरोपियों को हाजिरी पेशी से राहत देने की अपील की गई थी। विशेष न्यायाधीश पीसीएसओ एक्ट राजेश उपाध्याय ने दोनाें आरोपियों को हाजिरी पेशी से राहत देते हुए अगली पेशी 22 जून को तय की है। इस दौरान कोर्ट में सीबीआई भी मौजूद रही।
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वीडियो कांफ्रेंसिंग से हुई थी पहली पेशी
एसआईटी की रिपोर्ट के बाद पुलिस ने विधायक कुलदीप सिंह सेंगर व सहआरोपी शशि सिंह पर किशोरी के साथ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया था। सीबीआई ने दोनों को गिरफ्तार करने व पूछताछ के बाद उन्हें उन्नाव जेल में शिफ्ट करा दिया था। जहां दुष्कर्म के मामले में विधायक की पहली पेशी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये हुई थी। इस बीच किशोरी ने विधायक पर उन्नाव जेल में रहते हुए जांच प्रभावित करने की आशंका जताई थी। इस पर विधायक और सह आरोपी को सीतापुर जेल में भेज दिया गया था। स्वास्थ्य ठीक न होने का हवाला देते हुए विधायक दूसरी तलबी पेशी में हाजिर नहीं हुए थे। जबकि सीबीआई तीसरी तलबी पेशी में विधायक व सहआरोपी को पाक्सो कोर्ट लाई थी।
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