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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Orai Two Real Brothers Sentenced to Life Imprisonment in 14 YearOld High Profile Murder Case

Orai: 14 साल पुराने चर्चित हत्याकांड में दो सगे भाइयों को उम्रकैद, कोर्ट ने 20-20 हजार का जुर्माना भी लगाया

Thu, 19 Mar 2026 03:44 PM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उरई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उरई Published by: Himanshu Awasthi Updated Thu, 19 Mar 2026 03:44 PM IST
सार

Orai News: उरई में 14 साल पुराने सलीम हत्याकांड में अदालत ने दो सगे भाइयों जमील और सुल्तान को उम्रकैद की सजा सुनाई है। जमीन विवाद में हुई इस हत्या के मुख्य आरोपी (पिता) की मौत ट्रायल के दौरान ही हो गई थी।

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Orai Two Real Brothers Sentenced to Life Imprisonment in 14 YearOld High Profile Murder Case
कोर्ट का फैसला - फोटो : FreePik

विस्तार

उरई में 14 वर्ष पहले जमीनी विवाद में हुई युवक की हत्या के मामले में अपर जिला जज प्रथम सतीश चंद्र द्विवेदी की अदालत ने दो सगे भाइयों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। कालपी कोतवाली क्षेत्र में तहरीर देते हुए नगर निवासी नूरनवी ने 20 जून 2012 को पुलिस को बताया था कि पड़ोसी सज्जाद और उसके बेटे जमील व सुल्तान उनके प्लाट पर कब्जा करना चाहते थे।

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इसको लेकर कई बार विवाद हुआ। आरोप था कि 20 जून 2012 को नूर नवी का पुत्र सलीम उर्फ गुजर घर के बाहर चारपाई पर लेटा था, तभी सज्जाद, उसके बेटे जमील व सुल्तान तथा चार अज्ञात लोगों ने उस पर हमला कर दिया। गंभीर मारपीट के बाद उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने मामले में पिता-पुत्रों सहित अन्य के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। घटना स्थल का निरीक्षण, गवाहों के बयान और साक्ष्य जुटाने के बाद 30 जुलाई 2012 को आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था।

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अदालत ने आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई
पूछताछ में उन्होंने जमीनी विवाद के चलते हत्या करना स्वीकार किया था। पुलिस ने आलाकत्ल भी बरामद किया था। जांच पूरी होने के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। करीब 14 वर्षों तक चले ट्रायल के दौरान मुख्य आरोपी सज्जाद की मृत्यु हो गई, जबकि उसके दोनों बेटों के खिलाफ सुनवाई जारी रही। दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर जमील और सुल्तान को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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