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Kanpur: नौ साल बाद लागू हुए थे नए सर्किल रेट, अब फिर से होगा बदलाव… विभाग ने 13 सितंबर तक मांगी आपत्तियां

Sun, 08 Sep 2024 09:05 AM IST
हिमांशु अवस्थी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: हिमांशु अवस्थी Updated Sun, 08 Sep 2024 09:05 AM IST
सार

Kanpur News: रजिस्ट्री विभाग ने नए सिरे से लोगों से 13 सितंबर तक आपत्तियां मांगी हैं। दरअसल, फ्लैट और उसकी जमीन की दरों को अलग-अलग कर देने से परेशानी आ रही है। वहीं, कृषि जमीन और अकृषक भूमि पर बने मकानों के मूल्यांकन में भी दिक्कतें हैं।

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New circle rates were implemented will be change again, Department sought objections till September 13
रजिस्ट्री ऑफिस में रजिस्ट्री कराते लोग - फोटो : amar ujala

विस्तार

कानपुर में करीब नौ साल बाद दो सितंबर को जारी हुए सर्किल रेट अब दोबारा जारी किए जाएंगे। फ्लैट, आवासीय और कृषि जमीनों के सर्किल रेट में बदलाव हो सकता है। दरअसल, फ्लैट और उसकी जमीन की दरों को अलग-अलग करने की वजह से लोगों को दिक्कत आ रही थी। इसके पहले दोनों दरें एक थीं। इस तरह की और भी परेशानियों को देखते हुए रजिस्ट्री विभाग की ओर से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों से 13 सितंबर तक आपत्तियां मांगी गई हैं।

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सर्किल रेट को तीन श्रेणियों कृषि क्षेत्र, आवासीय और व्यवसायिक में बांटा गया। नए सर्किल रेट में सात से 20 फीसदी तक बढ़ोतरी की गई है। इसमें कृषि क्षेत्र में सात से 10, आवासीय में 10 से 15 और व्यावसायिक क्षेत्र के सर्किल रेट में 15 से 20 फीसदी तक वृद्धि हुई है। सर्किल रेट बढ़ने के बाद फ्लैट, कृषि जमीन और अकृषक भूमि पर बने मकानों के मूल्यांकन में दिक्कतें आने लगीं।
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इस बार के सर्किल रेट में फ्लैटों के निर्माण और भूमि की दरों को एक साथ कर दिया था। इसी समस्या को देखते हुए एडीएम वित्त राजेश कुमार ने कानपुर सदर, नर्वल, बिल्हौर, घाटमपुर के अलावा उप निबंधक सदर प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ के क्षेत्र में बढ़ी दरों को लेकर आपत्तियां मांगी हैं। आपत्तियों को देने के लिए सात दिन का समय निर्धारित किया गया है। आपत्तियां के निस्तारण के बाद सर्किल रेट में बदलाव किया जाएगा।

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किस तरह की परेशानियों आ रहीं सामने
नए सर्किल रेट के अनुसार फ्लैटों की दरों में निर्माण और भूमि को एक साथ कर दिया है। इसकी जमीन की दर पर करीब 20 फीसदी की वृद्धि कर दी गई थी। पहले भूमि और निर्माण की दरें अलग-अलग थीं। इसमें भूमि के सर्किल रेट में कोई छूट नहीं दी गई थी। केवल निर्माण की दरों में होने वाली छूट को अलग-अलग कर दिया था। इसी तरह से ग्रामीण क्षेत्र की जमीनों पर बने मकानों की दरों में बदलाव कर दिया गया है। इसका मूल्यांकन करने में दिक्कतें आ रहीं हैं।

ये हो सकते हैं बदलाव

  • फ्लैट की भूमि दर और निर्माण की अलग-अलग दरों को एक साथ किया जा सकता है।
  • 10 बिस्वा तक की आवासीय जमीन पर सिर्फ सर्किल रेट बढ़ेंगे, इससे अधिक पर निर्माण और जमीन दोनों के दाम बढ़ सकते हैं।
  •  ग्रामीण क्षेत्र में कृषि से आवासीय में बदली भूमि के सर्किल दरों में बदलाव हो सकता है।

फ्लैट, नगरीय और कस्बा क्षेत्र की आवासीय जमीन और निर्माण के मूल्यांकन को लेकर लोगों को दिक्कतें आ रहीं हैं। इसके निस्तारण के लिए फिर से आपत्तियां मांगी गई हैं। जल्द ही सर्किल रेट में संशोधन कर नई सूची जारी की जाएगी।  -श्याम सिंह बिसेन, एआईजी स्टांप

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