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Nazul Property Case: अवनीश पर बढ़ेगी बरामदगी की धारा…सुनवाई 21 को, वसीम खान को नहीं मिली अग्रिम जमानत

Sun, 18 Aug 2024 02:58 PM IST
हिमांशु अवस्थी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: हिमांशु अवस्थी Updated Sun, 18 Aug 2024 02:58 PM IST
सार

Kanpur News: नजूल संपत्ति कब्जाने के मामले में जेल में बंदअवनीश दीक्षित पर बरामदगी की धारा बढा़ई जाएगी। वहीं, जमानत पर सुनवाई के लिए 21 अगस्त की तारीख नियत की गई है।

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Nazaul Property Case, Recovery charges will be increased on Avnish, Wasim Khan did not get anticipatory bail
अवनीश दीक्षित - फोटो : amar ujala

विस्तार

कानपुर में करोड़ों की नजूल जमीन पर कब्जे और डकैती मामले में आरोपी अवनीश दीक्षित पर सामान की बरामदगी की धारा भी बढ़ाई जाएगी। यह बात अवनीश की जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से कही गई। जमानत पर सुनवाई के लिए 26 अगस्त तक का समय मांगा गया, लेकिन अपर जिला जज षष्टम की कोर्ट ने 21 अगस्त की तारीख नियत की है।

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कोतवाली के वरिष्ठ उपनिरीक्षक पवन कुमार तिवारी की रिपोर्ट के आधार पर एडीजीसी विनोद त्रिपाठी व रवींद्र अवस्थी ने कोर्ट में तर्क रखा कि अवनीश को सीजेएम कोर्ट ने 24 अगस्त तक दस दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड में भेजा है। अवनीश ने लूटा गया सामान बरामद कराया है। उसके खिलाफ बरामदगी की धारा भी बढ़ाई जानी है। विवेचना अभी चल रही है।
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विवेचक अवनीश से पूछताछ करने और सबूत जुटाने में लगे हैं। इसलिए जमानत पर सुनवाई के लिए रिमांड अवधि खत्म होने के दो दिन बाद यानि 26 अगस्त तक का समय दिया जाए। वहीं, अवनीश के अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित ने आपत्ति जताई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने सुनवाई के लिए 21 अगस्त का समय दिया है। इसी मामले में आरोपी अधिवक्ता और पूर्व संयुक्त मंत्री जितेंद्र कुमार शुक्ला की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई भी अब 21 अगस्त को ही होगी।

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वसीम खान को नहीं मिली अग्रिम जमानत
बच्चों की कनपटी पर पिस्तौल रखकर मकान पर कब्जा कर लेने वाले अवनीश दीक्षित के साथी मो. वसीम खान की अग्रिम जमानत अर्जी अपर जिला जज षष्टम ने खारिज कर दी है। डिप्टी का पड़ाव निवासी मो. मुफीद खान ने अनवरगंज थाने में 30 जुलाई को फर्जी तरीके से जमीन हड़पने और बच्चों की कनपटी पर पिस्तौल रखकर जानमाल की धमकी के मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें आरोपी अवनीश का साथी पत्रकार मो. वसीम खान भी आरोपी है। एडीजीसी विनोद त्रिपाठी ने बताया कि वसीम ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

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